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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाने वाले दुकानदार पर कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के आदेश

आगर मालवा जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों की बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

collector takes meeting
कलेक्टर ने ली बैठक
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Published : Jun 4, 2020, 12:35 AM IST

आगर मालवा। जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों की बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर ने कहा है कि, जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न हो, उन्हें सील करने की कार्रवाई करें. कलेक्टर ने यह भी कहा कि, दुकानदार भी पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें. दुकानों पर आए ग्राहकों से सोशल दूरी और मास्क का उपयोग जरुर करवाएं. साथ ही बताया कि, जो ग्राहक बिना मास्क के आएं उन्हें सामान न दिया जाए. दुकानदार अपनी ओर से भी ग्राहकों को मास्क देकर, उसे घर से बाहर निकलने के दौरान उपयोग में लाने की समझाइश दें. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि, सभी मेडिकल संचालक अपने स्टोर्स पर दवाई लेने आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की जानकारी लेते रहें.

मास्क का उपयोग जरुरी

कलेक्टर ने कहा कि, जिले में वायरस की रोकथाम हेतु सभी अधिकारी पहले जैसी ही सतर्कता रखें, इसमें कोई कमी न होने दें. जिसका जो दायित्व है. उसका अच्छी तरह निर्वहन करते रहें. दुकानों के सामने ग्राहकों हेतु बनाए सोशल डिस्टेंस बाॅक्स का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखें. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए. पुलिस बल भी लगातार नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जिले में आम नागरिकों से घर से बाहर निकलने के दौरान मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछा, आदि का उपयोग करवाएं.

रात 9 बजे से रहेगा कर्फ्यू

सभी स्थानों पर हैण्ड सैनिटाइजर एवं हाथ धुलने की व्यवस्था रखी जाए. कलेक्टर ने कहा कि, जिले में शासन की गाइडलाइन के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. जिसका सभी मजिस्ट्रेट एवं अधिकारी पालन करवाएं. साथ ही जन-जागरूकता हेतु दीवारों पर स्लोगन और नारे का लेखन करवाएं. अधिकारी खुद को सुरक्षित रखते हुए गतिविधियां करें. कलेक्टर ने कहा कि, बाहर से आकर जिले में रुकने एवं निवास करने वाले व्यक्ति को घोषणा पत्र भरकर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. जो व्यक्ति अपनी इस प्रकार की जानकारी छिपाएगा उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

आगर मालवा। जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों की बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

कलेक्टर ने कहा है कि, जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न हो, उन्हें सील करने की कार्रवाई करें. कलेक्टर ने यह भी कहा कि, दुकानदार भी पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें. दुकानों पर आए ग्राहकों से सोशल दूरी और मास्क का उपयोग जरुर करवाएं. साथ ही बताया कि, जो ग्राहक बिना मास्क के आएं उन्हें सामान न दिया जाए. दुकानदार अपनी ओर से भी ग्राहकों को मास्क देकर, उसे घर से बाहर निकलने के दौरान उपयोग में लाने की समझाइश दें. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि, सभी मेडिकल संचालक अपने स्टोर्स पर दवाई लेने आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की जानकारी लेते रहें.

मास्क का उपयोग जरुरी

कलेक्टर ने कहा कि, जिले में वायरस की रोकथाम हेतु सभी अधिकारी पहले जैसी ही सतर्कता रखें, इसमें कोई कमी न होने दें. जिसका जो दायित्व है. उसका अच्छी तरह निर्वहन करते रहें. दुकानों के सामने ग्राहकों हेतु बनाए सोशल डिस्टेंस बाॅक्स का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखें. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए. पुलिस बल भी लगातार नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जिले में आम नागरिकों से घर से बाहर निकलने के दौरान मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछा, आदि का उपयोग करवाएं.

रात 9 बजे से रहेगा कर्फ्यू

सभी स्थानों पर हैण्ड सैनिटाइजर एवं हाथ धुलने की व्यवस्था रखी जाए. कलेक्टर ने कहा कि, जिले में शासन की गाइडलाइन के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. जिसका सभी मजिस्ट्रेट एवं अधिकारी पालन करवाएं. साथ ही जन-जागरूकता हेतु दीवारों पर स्लोगन और नारे का लेखन करवाएं. अधिकारी खुद को सुरक्षित रखते हुए गतिविधियां करें. कलेक्टर ने कहा कि, बाहर से आकर जिले में रुकने एवं निवास करने वाले व्यक्ति को घोषणा पत्र भरकर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. जो व्यक्ति अपनी इस प्रकार की जानकारी छिपाएगा उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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