आगर मालवा। इंदौर-कोटा नेशनल हाइवे 552 जी पर एसडीओपी कार्यालय के सामने स्थित एक मकान के मालिक ने तीन हरे-भरे पेड़ को रातों-रात कटवा दिया. जब इस बात की जानकारी तहसीलदार ओशीन विक्टर को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मकान मालिक के खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की.
दरअसल, मकान मालिक रफीक मंसूरी ने सामने लगे तीन हरे-भरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त बताते हुए नगर परिषद से इन्हें कटवाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था,लेकिन शासन की अनुमति के बगैर रातों-रात पेड़ को काट दिया गया. इस बारे में जानकारी लगते ही तहसीलदार ने पंचनामा बनाकर मकान मालिक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया. रफीक ने नगर परिषद को अपने मकान के सामने स्थित बबूल, गुलमोहर और युकेलिप्टिस के पुराने पेड़ों को कटवाने की अनुमति मांगी थी.
तहसीलदार ओशीन विक्टर के मुताबिक मकान मालिक ने नगर परिषद को यह तीनों पेड़ क्षतिग्रस्त बताए थे, जिन्हें कटवाने के लिए आवेदन दिया गया था. इस पर नगर परिषद द्वारा जांच किए बगैर जर्जर पेड़ों को कटवाने की अनुमति के लिए तहसीलदार को पत्र भेज दिया गया. 10 जुलाई 2020 को नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके बाद 22 जुलाई 2020 को नीलामी की तारीख तय की गई, लेकिन जब मौके पर मुआयना लिया गया, तो पेड़ हरे-भरे और स्वस्थ निकले, जिसके बाद तहसीलदार ने इनको कटवाने के बजाए छंटाई करवाने की बात कही थी.
तहसीलदार की बात को अनसुना करते हुए मकान मालिक ने इन पेड़ों को एक लकड़ी माफिया की मदद से कटवा दिया. इसकी जानकारी लगने के बाद तहसीलदार ओशीन विक्टर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचा, जहां संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया.