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8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, आरोपी विष्णु को कोर्ट में किया गया पेश

भोपाल में पिछले दिनों 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी विष्णु को जिला अदालत में पेश किया गया. 19 जून को फिर से आरोपी की पेशी होनी है. पीड़िता के परिजनों की गवाही के बाद ही अदालत आरोप तय करेगी.

जिला अदालत भोपाल
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Published : Jun 18, 2019, 8:19 PM IST

भोपाल। जिले में पिछले दिनों 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. अब 19 जून को फिर से आरोपी की पेशी होगी और पीड़िता के परिजनों की गवाही होगी. उसके बाद आरोपी पर अदालत आरोप तय करेगी. आरोपी की तरफ से केस वकील मनोज श्रीवास्तव लड़ रहे हैं.

8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला

आरोपी के वकील मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि कि विष्णु पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, वह निर्दोष है. FIR में कहीं भी विष्णु का नाम नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरी सुनवाई के बाद ही आप आरोपी को कोई सजा सुना सकते हैं.

⦁ पिछले दिनों जिले में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था.

⦁ मामले में आरोपी विष्णु की भोपाल जिला अदालत में पेशी हुई.

⦁ यहां न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई.

⦁ 19 जून को फिर से आरोपी की पेशी होगी और पीड़िता के परिजनों की गवाही होगी.

⦁ गवाही के बाद ही आरोपी पर अदालत आरोप तय करेगी.

⦁ आरोपी की तरफ से केस वकील मनोज श्रीवास्तव लड़ रहे हैं.

भोपाल। जिले में पिछले दिनों 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया. जहां न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. अब 19 जून को फिर से आरोपी की पेशी होगी और पीड़िता के परिजनों की गवाही होगी. उसके बाद आरोपी पर अदालत आरोप तय करेगी. आरोपी की तरफ से केस वकील मनोज श्रीवास्तव लड़ रहे हैं.

8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला

आरोपी के वकील मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि कि विष्णु पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, वह निर्दोष है. FIR में कहीं भी विष्णु का नाम नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरी सुनवाई के बाद ही आप आरोपी को कोई सजा सुना सकते हैं.

⦁ पिछले दिनों जिले में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था.

⦁ मामले में आरोपी विष्णु की भोपाल जिला अदालत में पेशी हुई.

⦁ यहां न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई.

⦁ 19 जून को फिर से आरोपी की पेशी होगी और पीड़िता के परिजनों की गवाही होगी.

⦁ गवाही के बाद ही आरोपी पर अदालत आरोप तय करेगी.

⦁ आरोपी की तरफ से केस वकील मनोज श्रीवास्तव लड़ रहे हैं.

Intro:नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी विष्णु को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया गया भोपाल में पिछले दिनों 8 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में मंगलवार को आरोपी की पेशी हुई आरोपी के वकील ने दिया बयान कोर्ट की दिशा और दशा बदलने की गई बात बुधवार को फिर होगी आरोपी की पेशी


Body:भोपाल में पिछले दिनों 8 साल की मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी विष्णु को आज भोपाल अदालत में पेश किया गया आरोपी की ओर से वकील मनोज श्रीवास्तव लड़ रहे हैं केस,
आरोपी के वकील मनोज श्रीवास्तव में बताया कल कोर्ट में बच्ची के माता-पिता को पेश किया जाएगा अभी मामले पर सुनवाई चलेगी कल फिर होगी आरोपी की पेशी आज कोर्ट में सुनवाई के बाद कल बच्ची के माता-पिता को कोर्ट में किया जाएगा पेश।।

कमला नगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे का अपहरण के बाद रेप का हत्या करने के मामले में आज आरोपी विष्णु को जला कोर्ट में पेश किया गया जहां सबसे न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई अब 19 जून को आरोपी की पेशी फिर होगी जहां बच्चे के माता-पिता और पड़ोसियों की गवाही होगी उसके बाद आरोपी पर अदालत आरोप तय कर सकती है वहीं आरोपी के वकील मनोज श्रीवास्तव ने बयान दिया है कि विष्णु पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं वह निर्दोष है एफ आई आर में कहीं भी विष्णु का नाम नहीं है।

note: आरोपी के विसुअल्स मेल पर भेजे है

बाइट मनोज श्रीवास्तव आरोपी विष्णु का वकील


Conclusion:पिछले दिनों मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार विष्णु को आज भोपाल कोर्ट में पेश किया गया जहां सत्र न्यायाधीश अमोदिनी पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई अब 19 जून को आरोपी की पेशी फिर होगी जहां बच्चे के माता-पिता और पड़ोसियों की गवाही होगी उसके बाद आरोपी पर अदालत आरोप तय कर सकती है वहीं आरोपी के वकील मनोज श्रीवास्तव ने बयान दिया है विष्णु बेकसूर है अभी तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं पूरी सुनवाई के बाद ही आप आरोपी को कोई सजा सुना सकते हैं
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