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महाकाल मंदिर में भक्तों पर प्रतिबंध! बैरिकेडिंग के बाहर से होंगे दर्शन - धारा 188

महाकाल मंदिर में आम हो या खास अब सबको एक ही नियम का पालन करना होगा. अब कोई वीवीआईपी गेस्ट या आम श्रद्धालु बैरिकेडिंग के आगे जाकर दर्शन नहीं कर सकेगा.

Ban on devotees in Mahakal temple
महाकाल मंदिर में भक्तों पर प्रतिबंध
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Published : Apr 6, 2021, 1:12 PM IST

उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब कोई भी आम या वीआईपी श्रद्धालु बैरिकेडिंग के आगे जाकर दर्शन नहीं कर सकेंगे. कोरोना महामारी के चलते उज्जैन कलेक्टर, महाकाल मंदिर अध्यक्ष आशीष सिंह ने 27 और 28 मार्च 2021 को आदेश जारी किया है. धारा 144 के आदेश में संशोधन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित नंदीहाल, जल द्वार ,चांदी द्वार ,नगाड़ा द्वार, प्रवचन हॉल द्वार, के क्षेत्र और महाकाल मंदिर प्रांगण में आवाजाही पर दर्शनार्थियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल मंदिर के पुजारी और पुरोहित के साथ मंदिर के कर्मचारी को इसमें छूट दी गई है. दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बैरिकेडिंग से जारी रहेंगी.

  • कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदी

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को 21 मार्च से ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था. जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन में धीरे-धीरे देश में अनलॉक होने लगा. तब महाकाल मंदिर को खोल दिया गया. उस वक्त भी गाइडलाइन का पालन करवाते हुए महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलने लगा था. लेकिन अब जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है. उसको देखते हुए एक बार फिर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं.

  • VVIP के लिए भी बंद हुए प्रवेश द्वार

उज्जैन महाकाल मंदिर में कई प्रवेश द्वार हैं. जिससे आम श्रद्धालु और खास श्रद्धालु प्रवेश करते थे. जैसे पीछे की ओर विश्राम धाम के पास से चांदी द्वार से नगाड़ा गेट से होते हुए नंदीहाल तक श्रद्धालु प्रवेश कर जाते थे. लेकिन अब उज्जैन कलेक्टर ने इन सभी पर रोक लगा दी है. साथ ही नए आदेश जारी किए हैं. सिर्फ बैरिकेडिंग से ही दर्शन हो और श्रद्धालु दर्शन के बाद निर्गम द्वार से बाहर जाएंगे.

बिना अनुमति बाबा महाकाल के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु

  • उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

हालांकि मंदिर प्रबंधक समिति ने प्रांगण में प्रवेश, नंदीहाल से दर्शन आदि पर पहले से रोक लगा दी थी. लेकिन इसके बावजूद कई लोग नंदीहाल से और चांदी द्वार, जल द्वार, प्रवचन हाल द्वार से प्रवेश कर दर्शन कर रहे थे. नए आदेश के तहत नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब कोई भी आम या वीआईपी श्रद्धालु बैरिकेडिंग के आगे जाकर दर्शन नहीं कर सकेंगे. कोरोना महामारी के चलते उज्जैन कलेक्टर, महाकाल मंदिर अध्यक्ष आशीष सिंह ने 27 और 28 मार्च 2021 को आदेश जारी किया है. धारा 144 के आदेश में संशोधन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित नंदीहाल, जल द्वार ,चांदी द्वार ,नगाड़ा द्वार, प्रवचन हॉल द्वार, के क्षेत्र और महाकाल मंदिर प्रांगण में आवाजाही पर दर्शनार्थियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल मंदिर के पुजारी और पुरोहित के साथ मंदिर के कर्मचारी को इसमें छूट दी गई है. दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बैरिकेडिंग से जारी रहेंगी.

  • कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदी

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को 21 मार्च से ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था. जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन में धीरे-धीरे देश में अनलॉक होने लगा. तब महाकाल मंदिर को खोल दिया गया. उस वक्त भी गाइडलाइन का पालन करवाते हुए महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलने लगा था. लेकिन अब जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है. उसको देखते हुए एक बार फिर प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं.

  • VVIP के लिए भी बंद हुए प्रवेश द्वार

उज्जैन महाकाल मंदिर में कई प्रवेश द्वार हैं. जिससे आम श्रद्धालु और खास श्रद्धालु प्रवेश करते थे. जैसे पीछे की ओर विश्राम धाम के पास से चांदी द्वार से नगाड़ा गेट से होते हुए नंदीहाल तक श्रद्धालु प्रवेश कर जाते थे. लेकिन अब उज्जैन कलेक्टर ने इन सभी पर रोक लगा दी है. साथ ही नए आदेश जारी किए हैं. सिर्फ बैरिकेडिंग से ही दर्शन हो और श्रद्धालु दर्शन के बाद निर्गम द्वार से बाहर जाएंगे.

बिना अनुमति बाबा महाकाल के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु

  • उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

हालांकि मंदिर प्रबंधक समिति ने प्रांगण में प्रवेश, नंदीहाल से दर्शन आदि पर पहले से रोक लगा दी थी. लेकिन इसके बावजूद कई लोग नंदीहाल से और चांदी द्वार, जल द्वार, प्रवचन हाल द्वार से प्रवेश कर दर्शन कर रहे थे. नए आदेश के तहत नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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