जबलपुर। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से खोले गए सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने एकसाथ 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी सीएम राइस स्कूलों के टीचर्स के तबादले पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को मामले का जल्द निराकरण करने के आदेश भी दिए हैं.
जल्द करें मामले का निराकरण: इस मामले में हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान पाया कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन टीचर की चॉइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए उनके तबादले दूर-दूर के स्कूलों में कर दिए. जिसके बाद टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जल्द ही शिकायतों का निराकरण करें जवाब कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.