इंदौर। मध्यप्रदेश में उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर सियायी सरगर्मी जोरों पर हैं, उपचुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें याचिकाकर्ता डॉ अमन शर्मा ने अभी के हालात को देखते हुए चुनावों को टालने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने मामले में 16 जून को सुनवाई का फैसला लिया है.
अमन शर्मा ने चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के सामने दो तर्क रखे हैं, जिसमें पहला तो यह की अभी चुनाव करने में वो 24 विधायक भाग नहीं ले पाएंगे, जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, वहीं शर्मा ने दूसरा तर्क दिया की जब कोरोना के 500 मामले होने पर चुनाव टाले जा सकते हैं, तो अभी देश की हालत और भी गंभीर है, इसलिए चुनाव टालना चाहिए.अब देखना होगा की मंगलवार को कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है.
याचिकाकर्ता ने रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का हवाला दिया है. 24 सीटें खाली होने के चलते सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा. याचिकाकर्ता डॉ अमन शर्मा ने कहा की जब चुनावों की अधिसूचना जारी की गई तब मतदाता 230 थे, लेकिन अब वोटिंग के समय 206 मतदाता ही हैं, जबकी राज्यसभा चुनाव के लिए पूरे MLA होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आयोग को इस बारे में नोटिस जारी किया गया था, पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया. इसलिए याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई है.
बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इनमें गुजरात की 4 सीट, आंध्र प्रदेश की 4 सीट, झारखंड-की 2 सीट, मध्यप्रदेश की 3, राजस्थान 3, कर्नाटक 4, मणिपुर 1, मेघालय 1, मिजोरम 1 और अरूणाचल प्रदेश में 1 सीट शमिल है.