इंदौर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इंदौर जिला प्रशासन ने आखिरकार जिले में नाइट कर्फ्य (Night Curfew In Indore) लागू कर दिया है. इसके साथ ही तमाम तरह के राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. ताकि जनसमूह इकट्ठा ना हो पाए.
रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, धारा 144 भी लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने राज्य शासन के निर्देश के बाद (Night Curfew In Indore) सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोहों पर रोक लगा दी है. समस्त कोचिंग संस्थान और प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे. 15 अक्टूबर से शत प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे. कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा. समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु और अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे. समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे. सिनेमा घर और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे.
ये हैं नए दिशा निर्देश
जारी किए गए आदेश के अनुसार समस्त वृहद,(Night Curfew In Indore) मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां पूरी तरह चल सकेंगी. जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे. 15 अक्टूबर से शत प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा. समस्त खेलकूद के स्टेडियम और स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे. खेल आयोजनों में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे. समस्त रेस्टोरेंट और क्लब शत प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि या व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. आयोजन में कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा. अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.
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नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
इसी तरह रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल समारोह (Night Curfew In Indore) प्रतिकात्मक रूप से होगा. रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क और सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा सम्बंधित एसडीएम की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे. रामलीला का आयोजन मैदान या हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे. गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियो की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित एसडीएम को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा. व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नही होगी. अंतर्राज्यीय तथा राज्यातंरिक व्यक्तियों, गुड्स एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा. अनुमति प्राप्त आयोजनों समारोहों में डी.जे., बैण्डबाजे की सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा.