ग्वालियर। भितरवार इलाके में एक डॉक्टर के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एसपी को तलब किया है और पुलिस की विवेचना पर सवाल करते हुए एसपी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने 6 जनवरी को संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
मामले की जांच में पुलिस ने एक डायरी भी जब्त की थी, जिसमे सभी पक्षकारों के बीच लेनदेन की डिटेल और उनके हस्ताक्षर थे, लेकिन पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा नहीं बनाया और न ही आरोपियों के हस्ताक्षर और राइटिंग को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाया था. डॉक्टर अक्षरा गुप्ता ने भितरवार तहसील में लगभग 8 बीघा जमीन खरीदी थी, इसके एवज में उसने अनिल शर्मा और सतीश शर्मा को 66 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, बाद में पता चला कि जमीन भगवान लाल शर्मा की है, जिसे अनिल शर्मा ने अपना बताया था. इस पर अक्षरा गुप्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.