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धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार - gwalior crime news

ग्वालियर के भितरवार इलाके में जमीन खरीदी में हुई धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एसपी को तलब किया है.

Police negligence in case of land fraud in gwalior
हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार
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Published : Jan 1, 2020, 8:34 AM IST

ग्वालियर। भितरवार इलाके में एक डॉक्टर के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एसपी को तलब किया है और पुलिस की विवेचना पर सवाल करते हुए एसपी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने 6 जनवरी को संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार

मामले की जांच में पुलिस ने एक डायरी भी जब्त की थी, जिसमे सभी पक्षकारों के बीच लेनदेन की डिटेल और उनके हस्ताक्षर थे, लेकिन पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा नहीं बनाया और न ही आरोपियों के हस्ताक्षर और राइटिंग को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाया था. डॉक्टर अक्षरा गुप्ता ने भितरवार तहसील में लगभग 8 बीघा जमीन खरीदी थी, इसके एवज में उसने अनिल शर्मा और सतीश शर्मा को 66 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, बाद में पता चला कि जमीन भगवान लाल शर्मा की है, जिसे अनिल शर्मा ने अपना बताया था. इस पर अक्षरा गुप्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.

ग्वालियर। भितरवार इलाके में एक डॉक्टर के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एसपी को तलब किया है और पुलिस की विवेचना पर सवाल करते हुए एसपी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने 6 जनवरी को संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने एसपी को लगाई फटकार

मामले की जांच में पुलिस ने एक डायरी भी जब्त की थी, जिसमे सभी पक्षकारों के बीच लेनदेन की डिटेल और उनके हस्ताक्षर थे, लेकिन पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा नहीं बनाया और न ही आरोपियों के हस्ताक्षर और राइटिंग को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाया था. डॉक्टर अक्षरा गुप्ता ने भितरवार तहसील में लगभग 8 बीघा जमीन खरीदी थी, इसके एवज में उसने अनिल शर्मा और सतीश शर्मा को 66 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, बाद में पता चला कि जमीन भगवान लाल शर्मा की है, जिसे अनिल शर्मा ने अपना बताया था. इस पर अक्षरा गुप्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लाखों रुपए की जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में हुई धोखाधड़ी में पुलिस विवेचना पर सवाल खड़े किए हैं और एसपी को फटकार लगाते हुए कहा है कि केस के महत्वपूर्ण दस्तावेज को जांच में शामिल नहीं करके क्या आरोपियों को मदद पहुंचाने की कोशिश नहीं है।


Body:दरअसल शहर की डॉक्टर अक्षरा गुप्ता ने भितरवार तहसील में लगभग 8 बीघा जमीन खरीदी थी इसके एवज में उसने अनिल शर्मा सतीश शर्मा आदि को 66 लाख रुपए का भुगतान भी किया था बाद में पता चला कि जमीन भगवान लाल शर्मा की है जिसे अनिल शर्मा ने अपनी बताया था। इस पर डॉ अक्षरा गुप्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना में एक डायरी भी जप्त की गई थी जिसमें सभी पक्षकारों के बीच लेनदेन का डिटेल और उनके हस्ताक्षर आदि थे लेकिन पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा नहीं बनाया और ना ही आरोपियों के हस्ताक्षर और राइटिंग को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाया।


Conclusion:इस मामले में पुलिस अधीक्षक को हाईकोर्ट ने तलब किया था हाईकोर्ट ने कहा कि जब केस के महत्वपूर्ण अंग लेन-देन की डायरी को पहले गायब करना फिर कोर्ट की नाराजगी के बाद पेश करना ,आखिर पुलिस विवेचना में गड़बड़ी नहीं है ।इस पर एसपी ने माना कि विवेचना में गड़बड़ी हुई है ।अब इस मामले में 6 जनवरी को पुलिस को कोर्ट के सामने डायरी को लेकर अपना जवाब पेश करना है ।
बाइट नवीन भार्गव... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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