ETV Bharat / city

पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध की सदस्यता वाली समिति पर अतिक्रमण का आरोप, सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

माधव दास महाविद्यालय समिति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था. ये मामला हाईकोर्ट में पिछले 5 सालों से लंबित है. जिसके चलते सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

महेंद्र बौद्ध की समिति पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
author img

By

Published : Apr 1, 2019, 2:19 PM IST

ग्वालियर। दतिया के भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला पिछले 5 सालों से हाईकोर्ट में लंबित है. अब सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट की नाराज़गी का सामना करना पड़ा है. हाईकोर्ट ने देर से जवाब पेश करने के कारण सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कबूल किया गया है कि पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध की सदस्यता वाली समिति ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था.

महेंद्र बौद्ध की समिति पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

बता दें कि दतिया के संगवारी गांव में रहने वाले भगवत दांगी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति ने अवैध रूप से बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है. शैक्षणिक संस्थान के नाम पर इसका दुरुपयोग हो रहा है. मामले में समिति और उसके सदस्य महेंद्र बौद्ध को भी पक्षकार बनाया गया था.

यह मामला हाईकोर्ट में पिछले 5 सालों से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया गया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना सरकार पर लगाया है. वहीं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है. महेंद्र बौद्ध प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता रह चुके हैं. वहीं सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब में माना गया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर कार्रवाई फिलहाल जारी है. दतिया जिला प्रशासन ने माधव दास महाविद्यालय समिति पर एक करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया है, जिसे समिति ने अब तक जमा नहीं किया है.

ग्वालियर। दतिया के भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला पिछले 5 सालों से हाईकोर्ट में लंबित है. अब सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट की नाराज़गी का सामना करना पड़ा है. हाईकोर्ट ने देर से जवाब पेश करने के कारण सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कबूल किया गया है कि पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध की सदस्यता वाली समिति ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था.

महेंद्र बौद्ध की समिति पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

बता दें कि दतिया के संगवारी गांव में रहने वाले भगवत दांगी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति ने अवैध रूप से बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है. शैक्षणिक संस्थान के नाम पर इसका दुरुपयोग हो रहा है. मामले में समिति और उसके सदस्य महेंद्र बौद्ध को भी पक्षकार बनाया गया था.

यह मामला हाईकोर्ट में पिछले 5 सालों से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया गया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना सरकार पर लगाया है. वहीं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है. महेंद्र बौद्ध प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता रह चुके हैं. वहीं सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब में माना गया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर कार्रवाई फिलहाल जारी है. दतिया जिला प्रशासन ने माधव दास महाविद्यालय समिति पर एक करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया है, जिसे समिति ने अब तक जमा नहीं किया है.

Intro:ग्वालियर
दतिया के भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति के अवैध कब्जे को लेकर सरकार को हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा है ।हाई कोर्ट ने देरी से जवाब पेश करने पर सरकार पर 10000 रुपए का हर्जाना लगाया है। शासन की ओर से पेश किए गए जवाब में माना गया है कि पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध की सदस्यता वाली समिति ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था जिसे हटाने की कार्रवाई चल रही है।


Body:दर असल दतिया के संगवारी गांव में रहने वाले भगवत दांगी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति ने अवैध रूप से सरकारी बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। शैक्षणिक संस्थान के नाम पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में समिति और उसके सदस्य महेंद्र बौद्ध को भी पक्षकार बनाया गया था। यह मामला हाई कोर्ट में पिछले 5 सालों से लंबित है लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। लिहाजा हाई कोर्ट में नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार पर 10000 रुपए की कॉस्ट लगाई है।


Conclusion:हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है। गौरतलब है कि महेंद्र बौद्ध प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस नेता है ।सरकार ने हाईकोर्ट में अपने पेश किए गए जवाब में माना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था इस पर अबहटाने की कार्रवाई की जा रही है ।दतिया जिला प्रशासन ने समिति पर एक करोड़ रूपए का हर्जाना भी अधिरोपित किया है जिसे समिति द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है।
बाइट अभिषेक चौहान... याचिका कर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.