ग्वालियर। दतिया के भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला पिछले 5 सालों से हाईकोर्ट में लंबित है. अब सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट की नाराज़गी का सामना करना पड़ा है. हाईकोर्ट ने देर से जवाब पेश करने के कारण सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कबूल किया गया है कि पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध की सदस्यता वाली समिति ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था.
बता दें कि दतिया के संगवारी गांव में रहने वाले भगवत दांगी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि भांडेर रोड पर माधव दास महाविद्यालय समिति ने अवैध रूप से बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है. शैक्षणिक संस्थान के नाम पर इसका दुरुपयोग हो रहा है. मामले में समिति और उसके सदस्य महेंद्र बौद्ध को भी पक्षकार बनाया गया था.
यह मामला हाईकोर्ट में पिछले 5 सालों से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया गया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना सरकार पर लगाया है. वहीं अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है. महेंद्र बौद्ध प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता रह चुके हैं. वहीं सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब में माना गया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर कार्रवाई फिलहाल जारी है. दतिया जिला प्रशासन ने माधव दास महाविद्यालय समिति पर एक करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया है, जिसे समिति ने अब तक जमा नहीं किया है.