ग्वालियर। शहर के बहुचर्चित रहीम खान उर्फ रहमान हत्याकांड में सात आरोपियों को जिला न्यायालय ने हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया है. इस गोलीकांड में 5 लोग घायल हुए थे.जबकि बोलेरो चला रहे रहमान की गोली लगने से मौत हो गई थी . घटना 12 साल पुरानी है. (gwalior Rahim Khan murder case all seven accused acquitted )
12 साल पुराने हत्याकांड में सभी आरोपी बरी
कोर्ट ने गवाहों के बयानों को संदेहास्पद माना. जिन परिस्थितियों में गोलीबारी हुई थी, उसमें जिस तरह से घायलों को गोली लगना बताया और वाहन की दिशा बताई, उसका रीक्रिएशन में सत्यापन नहीं हो सका. कोर्ट ने गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी दशरथ सिंह, गंधर्व सिंह, दामोदर, बलराम सिंह, कैलाश पप्पू उर्फ देवेंद्र सिंह और विनय गुर्जर को हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया है. (high court news update ) इस मामले में कुल 8 आरोपी थे. जिसमें दुलारे सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है.
गवाहों के बयान विरोधाभासी, संदेह का लाभ मिला
25 नवंबर 2009 को राम खिलाड़ी गुर्जर अस्पताल में भर्ती लाखन सिंह से मिलकर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर उसके परिजन वापस अपने गांव केसर खेरिया पुत्तू सिंह का पुरा जा रहे थे. तभी लक्ष्मणगढ़ के पास राम खिलाड़ी गुर्जर हत्याकांड का बदला लेने के लिए आरोपियों ने इंडिका कार रोकी. सड़क पर खड़े होकर बोलेरो पर गोलियां दागी. जिसमें गाड़ी चला रहे रहमान की गोली लगने से मौत हो गई थी . जबकि सुरेश, मान सिंह, दिनेश, छोटू ,राजू घायल हो गए थे. अभियोजन का कहना था कि इस मामले में राम खिलाड़ी हत्याकांड का बदला लेने के लिए उसके परिवार के लोगों ने उन पर फायरिंग की थी. लेकिन कई चरणों में हुए बयान के बाद उनके विरोधाभासी होने से आरोपियों को लाभ मिला और उन्हें बरी कर दिया गया. (gwalior Rahim Khan murder case all seven accused acquitted )