छिंदवाड़ा। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि यहां पर ऑड-इवेन के पैटर्न पर अनलॉक किया जाएगा, जिसके चलते सप्ताह में अल्टरनेट तीन-तीन दिन सामान्य दुकानें खोली जा सकेगी. इसके लिए कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को व्यवस्था बनाने और दूसरे इलाकों में एसडीएम को जिम्मेदारी दी है. 7 दिनों के भीतर आपदा प्रबंधन की बैठक फिर की जाएगी, जिसमें जिले की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा.
छिंदवाड़ा जिले में इन पर रहेगा पूरी तरीके से प्रतिबंध
- छिंदवाड़ा जिले में समस्त राजस्व सेवाओं में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा.
- जनता कर्फ्यू शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.
- हर दिन जिले में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
- जिले में सामाजिक/ राजनीतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन जुलूस मेले आदि जिनमे जनसमूह एकत्रित होता है वह प्रतिबंधित रहेंगे.
- स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, जिम, बार, अहाते बंद रहेंगे।
- जिले के धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे
- जिले के समस्त क्षेत्र में चाय एवं पान आदि की दुकानें ठेले बंद रहेंगे
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इन सुविधाओं के लिए दी गई है छूट
- सभी अति आवश्यक सेवाएं जिनमें मेडिकल दुकान कृषि से संबंधित दुकाने छोटे-बड़े उद्योग खुली रहेंगी.
- सामान्य दुकान में जिले भर में ऑड इवेन पैटर्न पर सप्ताह में अल्टरनेट तीन-तीन दिन खुली रखी जा सकेंगी इसके लिए नगर निगम कमिश्नर और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बनाएगा.
- गली मोहल्ले की दुकान है हर दिन खोली जा सकेंगे.
- शादी विवाह कार्यक्रमों में दोनों पक्षों से 10-10 लोगों को अनुमति रहेगी, जिसमें पंडित और शादी संपन्न कराने वाले सभी लोग शामिल होंगे, जिसमें एसडीएम कार्यालय में सभी मेहमानों की सूची देना होगा.
- अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी.
- फिलहाल जिले की चारों सीमा में यात्री परिवहन प्रतिबंधित रहेगा.