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अयोध्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हस्तक्षेप की कोई अर्जी स्वीकार नहीं ​

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्या मामले पर आज आखिरी दिन की सुनवाई जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मामले से जुडी कोई हस्तक्षेप याचिका स्वीकारी नहीं की जाएगी. जो तय पक्षकार हैं ​सिर्फ वही अपनी बात रखेंगे और शाम 5 बजे तक हर हाल में बहस समाप्त कर ली जाएगी.

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बयान
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Published : Oct 16, 2019, 12:57 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 1:05 PM IST

नई दिल्ली/भोपाल: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्या मामले पर सुनवाई का आखिरी दिन है. आज सुनवाई के 40वें दिन संविधान पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए 45-45 मिनट का वक्त रिजर्व रखा है, जबकि मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए एक घंटा मिलेगा. चीफ जस्टिस गोगोई ने सुनवाई पूरी होने के बाद से करीब 4 हफ्तों का समय फैसला तैयार करने के लिए कहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि वह अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे.

आज सुप्रीम कोर्ट शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई की थी. हालांकि सभी पक्षों के वकीलों ने दलील पूरी करने के लिए ज्यादा समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया. सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से के परासरन और सीएस वैद्यानाथन ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि इतिहास में जो गलती हुई है, अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारे. मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही 50-60 मस्जिदें हैं लेकिन हिंदुओं के लिए वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और भगवान राम का जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता.

नई दिल्ली/भोपाल: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्या मामले पर सुनवाई का आखिरी दिन है. आज सुनवाई के 40वें दिन संविधान पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए 45-45 मिनट का वक्त रिजर्व रखा है, जबकि मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए एक घंटा मिलेगा. चीफ जस्टिस गोगोई ने सुनवाई पूरी होने के बाद से करीब 4 हफ्तों का समय फैसला तैयार करने के लिए कहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि वह अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे.

आज सुप्रीम कोर्ट शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई की थी. हालांकि सभी पक्षों के वकीलों ने दलील पूरी करने के लिए ज्यादा समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया. सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से के परासरन और सीएस वैद्यानाथन ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि इतिहास में जो गलती हुई है, अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारे. मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही 50-60 मस्जिदें हैं लेकिन हिंदुओं के लिए वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और भगवान राम का जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता.

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अयोध्या मामले पर सुनवाई का आज आखिरी दिन 



नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्या मामले पर सुनवाई का आखिरी दिन है. आज सुनवाई के 40वें दिन संविधान पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों के लिए 45-45 मिनट का वक्त रिजर्व रखा है, जबकि मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए एक घंटा मिलेगा. चीफ जस्टिस गोगोई ने सुनवाई पूरी होने के बाद से करीब 4 हफ्तों का समय फैसला तैयार करने के लिए कहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि वह अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे. 





आज सुप्रीम कोर्ट शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी शाम पांच बजे तक मामले की सुनवाई की थी. हालांकि सभी पक्षों के वकीलों ने दलील पूरी करने के लिए ज्यादा समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया. सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष की तरफ से के परासरन और सीएस वैद्यानाथन ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि इतिहास में जो गलती हुई है, अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे सुधारे. मुसलमान किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही 50-60 मस्जिदें हैं लेकिन हिंदुओं के लिए वो जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और भगवान राम का जन्मस्थान को बदला नहीं जा सकता.


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Last Updated : Oct 16, 2019, 1:05 PM IST
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