बैतूल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी ने 10 साल की नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को (accused and his mother also got life imprisonment) सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी राहुल उर्फ सोनू को तिहरा आजीवन कारावास और पीड़िता की मां सुशीला को अभियुक्त की मदद करने के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
यह है पूरा मामला
10 दिसंबर 2020 को पीड़ित नाबालिग ने थाना सारणी में रिपोर्ट की कि उसकी मां सुशीला ने राहुल उर्फ सोनू से उसके साथ दुष्कर्म कराया है. पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने मेरी असली मां के उसे छोड़कर चले जाने के बाद दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मां वापस आ गई. इसके बाद उसके पिता ने अपनी लड़की यानि की पीड़िता को सुशीला नाम की एक महिला को गोद दे दिया. सुशीला का एक लड़का राहुल उर्फ सोनू भी उसी के साथ रहता था. पीड़िता भी पिछले 5 साल से उनके साथ रह रही थी.
7 महीने पहले शुरू हुआ सिलसिला
पीड़िता ने बताया कि सुशीला का लड़का राहुल उर्फ सोनू भी पिछले 6-7 महीने से उसके साथ गलत हरकत कर रहा था. जब उसने यह बात सुशीला को बताई तो उसने उसकी कोई मदद नहीं की. सोनू को कुछ कहने के बजाए उसने उल्टे पीड़िता के साथ ही मारपीट की. सोनू को इस काम में उसकी मां का साथ मिलने के बाद यह उसके आए दिन का काम हो गया था. सोनू पीड़िता के साथ मारपीट भी करने लगा. सुशीला उल्टे पीड़िता को ही धमकाती थी कि किसी को कुछ बताया तो वह पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा देगी.
किसी तरह एक आंटी को सुनाई आपबीती
सोनू की मां सुशीला की धमकी और मारपीट किए जाने के डर से पीड़िता ने पहले तो किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब यह सब ज्यादा होने उसने चुपके से पड़ोस की एक आंटी को इस बारे में बताया. जिसके बाद आंटी ने किसी को फोन मिलाया. उसके बाद हेल्प लाइन वाली दीदी और भैया लोग आए और वे उसे थाने लेकर आये. जहां थाना सारणी में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया. केस न्यायालय में पहुंचने के बाद पीड़ित पक्ष ने दोषियों को अधिकतम दंड की मांग की थी. जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रिश्तों को कलंकित करने वाले इस मामले में दोषी को तिहरे और साथ देने वाली उसकी मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा चुनाई है.