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राजधानी में नई गाइडलाइन: रात 8 बजे बंद होंगे बाजार, शादी समारोह में 100 से 200 लोगों को इजाजत - Market closed in Bhopal

मध्यप्रदेश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है, वहीं भोपाल कलेक्टर ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बाजार को रात 8 बजे बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान रेस्टोरेंटस को रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है.

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कोरोना
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Published : Nov 24, 2020, 7:03 AM IST

Updated : Nov 24, 2020, 7:21 AM IST

भोपाल। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए, कई बदलाव किए जा रहे हैं, अब एक बार फिर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है. भोपाल कलेक्टर ने दुकान और बाजारों के साथ-साथ शादी में शामिल होने वालों की संख्या में बदलाव किया है.

Bhopal
जारी आदेश
Bhopal
जारी आदेश

रात 8 बजे बंद होंगे बाजार

राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें शहर के सभी बाजार रात 8 बजे बन्द होंगे. इसमें रेस्टोरेंट शामिल नहीं है, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है. फैक्ट्रियां, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सुविधा पहले की तरह खुली रहेगी. मास्क पहनना हर हाल में अनिवार्य है, नहीं तो जुर्माने के साथ-साथ दूसरी सजा भी मिलेगी. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.

शादी समारोह में 100 से 200 लोगों को इजाजत

शादी समारोह के लिए 2 नियम बनाए गए हैं, जिसमें एक बंद हॉल में शादी के लिए है, दूसरा खुले में शादी करने के लिए, जिसके तहत अगर कोई बन्द हाल में शादी कर रहा है, तो उसमें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. वहीं खुले मैदान में होने वाले शादी आयोजनों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं बारात में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत दी जाएगी, साथ ही रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है.

रोज मिल रहे 300 के पार मरीज

राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पिछले चार दिन की बात की जाए तो आंकड़ा 300 के पार जा रहा है. सोमवार को भी 321 मामले सामने आए जिससे प्रशासन के होश उड़े हुए हैं. प्रशासन भी लगातार सख्ती दिखा रही है, जो लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है. सोमवार को भोपाल के अलग-अलग इलाकों में कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक लाख पांच हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई.

भोपाल। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए, कई बदलाव किए जा रहे हैं, अब एक बार फिर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है. भोपाल कलेक्टर ने दुकान और बाजारों के साथ-साथ शादी में शामिल होने वालों की संख्या में बदलाव किया है.

Bhopal
जारी आदेश
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जारी आदेश

रात 8 बजे बंद होंगे बाजार

राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें शहर के सभी बाजार रात 8 बजे बन्द होंगे. इसमें रेस्टोरेंट शामिल नहीं है, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है. फैक्ट्रियां, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सुविधा पहले की तरह खुली रहेगी. मास्क पहनना हर हाल में अनिवार्य है, नहीं तो जुर्माने के साथ-साथ दूसरी सजा भी मिलेगी. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.

शादी समारोह में 100 से 200 लोगों को इजाजत

शादी समारोह के लिए 2 नियम बनाए गए हैं, जिसमें एक बंद हॉल में शादी के लिए है, दूसरा खुले में शादी करने के लिए, जिसके तहत अगर कोई बन्द हाल में शादी कर रहा है, तो उसमें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. वहीं खुले मैदान में होने वाले शादी आयोजनों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं बारात में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत दी जाएगी, साथ ही रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है.

रोज मिल रहे 300 के पार मरीज

राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पिछले चार दिन की बात की जाए तो आंकड़ा 300 के पार जा रहा है. सोमवार को भी 321 मामले सामने आए जिससे प्रशासन के होश उड़े हुए हैं. प्रशासन भी लगातार सख्ती दिखा रही है, जो लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है. सोमवार को भोपाल के अलग-अलग इलाकों में कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें एक लाख पांच हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई.

Last Updated : Nov 24, 2020, 7:21 AM IST
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