भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों से अपील की है, कि लोग सावधानी बरतें, खास तौर पर बच्चों का ख्याल रखें, इसके साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके आदेश भी गृहमंत्रालय ने जारी किए हैं.
Night Curfew को लेकर आदेश जारी
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 15 जुलाई तक जारी रहेगा, इसके साथ ही बाजार की टाइमिंग, सिनेमा हॉल, स्विंमिंग पूल और कोचिंग सेंटर को खोलने पर भी 15 जुलाई को विचार किया जाएगा. नाइट कर्फ्यू (night curfew) रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, एक साथ पार्टी करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, हालांकि शादी समारोह को लेकर सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी है.
बाजार की टाइमिंग में नहीं होगा बदलाव
कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने बाजार की टामिंग को बढ़ाने के लिए 15 जुलाई के बाद विचार करने की बात कही है. बता दें कि व्यापारी कई बार बाजार की टाइमिंग बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, व्यापारियों का कहना है कि बाजार की टाइमिंग कम होने की वजह से उन्हे नुकसान हो रहा है. इसलिए रात 10 बजे तक दुकान खोलने की मांग की है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आज नई गाइड लाइन जारी की है, जिसमें 15 जून, 26 जून, 30 जून और 2 जुलाई को लागू किए गए प्रतिबंधों को यथावत रखने की बात कही है.