भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सीमा निर्धारित कर दी है. ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन के लिए पोर्टल खुल गया है. इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. प्रदेश भर के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.(MP teachers Transfer online application) (Shivraj Government Order Issued) (School Education Department MP)
स्वैच्छिक स्थानांरण प्रोसेस: मध्यप्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी 2022 (MP Teacher New Transfer Policy 2022) के अनुसार, 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की कमी वाले स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जााएगा. ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांरण प्रोसेस में शामिल होने का भी मौका मिलेगा. (mp transfer policy 2022)
ऐसे भरना होगा आवेदन:
- ट्रांन्सफर के लिए एमपी में 30 सितंबर 2022 तक रिक्त पदों का सत्यापन होगा.
- एजुकेशन पोर्टल (Education Portal) पर होगा सत्यापन.
- स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन.
- ऑनलाइन आवेदन के लिए Education Portal Transfer में Online Application पर जाएंं.
- ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे.
- भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्यवाही 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी.
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शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता: इसके साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों अथवा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासकीय रूप से पदस्थ किए गए शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में निश्चित राशि प्रदान की जाएगी. रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकेंगे, लेकिन, समानुपातिक रूप से वितरण करने एवं क्षेत्र विशेष में एकत्रीकरण रोकने के लिए ब्लॉक किया जाएगा.(MP teachers Transfer online application) (Shivraj Government Order Issued) (School Education Department MP)(mp transfer policy 2022)