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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पानी की तरह बहेगा पैसा, प्रचार में खर्च पर कोई रोक नहीं! (No limit on panchayat poll expense) - प्रचार में खर्च पर कोई रोक नहीं

मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जितना पैसा चाहें खर्च कर सकते हैं (No limit on panchayat poll expense) उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, यानी पंचायत चुनाव में पैसे की ताकत (money power in MP panchayat election) देखने को मिलेगी और चुनाव प्रचार के दौरान पैसा पानी की तरह बहता दिखेगा.

No limit on panchayat poll expense
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पानी की तरह बहेगा पैसा
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Published : Dec 7, 2021, 1:39 PM IST

Updated : Dec 7, 2021, 3:07 PM IST

भोपाल । चुनाव में पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान खर्च की सीमा तय की है No limit on panchayat poll expense. लेकिन आने वाले मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान पैसे खर्च करने पर कोई रोक नहीं होगी यानी उम्मीदवार जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है उससे कोई पूछताछ नहीं होगी और न ही किसी तरह का हिसाब मांगा जाएगा. खासबात ये है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत, नगर पालिका और निगम के अध्यक्ष और महापौर के लिए खर्च की सीमा तय कर रखी है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जामोद ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मी बढ़ गई है. भावी उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं. यूपी बिहार जैसे राज्यों में जहां पंचायत चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय है मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार जितना चाहें पैसे खर्च कर सकते हैं यानी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहता देखा जाएगा.हालांकि निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइन्स तय की हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होगा

No limit on panchayat poll expense
पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा नहीं

उम्मीदवारों को इन नियमों का पालन करना होगा ज़रूरी

निर्वाचन आयोग ने भले ही प्रचार के लिए खर्च की सीमा नहीं रखी है लेकिन उम्मीदवारों के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा (poll campaign with strict guidelines). प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए इन नियमों का पालन करना होगा--

  1. सभा, रैली ,जुलूस के आयोजन से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा
  2. मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, जुलूस ,रैली पर प्रतिबंध रहेगा
  3. प्रचार के दौरान कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

नामांकन के समय जिला पंचायत सदस्य के लिए ₹8000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए ₹4000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए ₹2000, ग्राम पंचायत पंच के लिए ₹400 जमा करने होंगे जबकि SC,ST अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए इसकी आधी राशि जमा करनी होगी.

इनके लिए है चुनाव खर्च की सीमा

निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत, नगर पालिका और निगम के अध्यक्ष और महापौर के लिए खर्च की सीमा तय कर रखी है. आइए जानते हैं खर्च की कितनी लिमिट तय की गई है-

1.नगर पंचायत के पार्षद के लिए खर्च की सीमा ₹75,000

2.10 लाख आबादी से ज़्यादा वाले महानगरों के पार्षद के लिए ₹8,75,000,

3.10 लाख से कम आबादी वाले निगम में खर्च की सीमा ₹3,75,000

4.1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा ₹2,50,000

5.50 हज़ार से 1लाख तक की आबादी पर खर्च की सीमा ₹1,50,000

6.50 हज़ार से कम आबादी वाली नगर पालिका में ₹1 लाख

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई

पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार
पंचायत चुनाव में 392,51811 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है अपडेटेड मतदाता सूची के मुताबिक प्रदेश में 20230095 पुरुष मतदाता और 19020672 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा 1044 अन्य मतदाता है.

मतपत्रों का रंग तय

मतपत्रों का ये होगा रंग जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतपत्रों का रंग गुलाबी होगा, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला जबकि पंच के लिए सफेद रंग तय किया गया है.

चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम

चुनाव से जुड़ी शिकायतों के फौरन निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. चुनाव से जुड़ी शिकायत के लिए 0755 2551076 नंबर पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.

भोपाल । चुनाव में पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान खर्च की सीमा तय की है No limit on panchayat poll expense. लेकिन आने वाले मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान पैसे खर्च करने पर कोई रोक नहीं होगी यानी उम्मीदवार जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है उससे कोई पूछताछ नहीं होगी और न ही किसी तरह का हिसाब मांगा जाएगा. खासबात ये है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत, नगर पालिका और निगम के अध्यक्ष और महापौर के लिए खर्च की सीमा तय कर रखी है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जामोद ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मी बढ़ गई है. भावी उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं. यूपी बिहार जैसे राज्यों में जहां पंचायत चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय है मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार जितना चाहें पैसे खर्च कर सकते हैं यानी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहता देखा जाएगा.हालांकि निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइन्स तय की हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होगा

No limit on panchayat poll expense
पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा नहीं

उम्मीदवारों को इन नियमों का पालन करना होगा ज़रूरी

निर्वाचन आयोग ने भले ही प्रचार के लिए खर्च की सीमा नहीं रखी है लेकिन उम्मीदवारों के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा (poll campaign with strict guidelines). प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए इन नियमों का पालन करना होगा--

  1. सभा, रैली ,जुलूस के आयोजन से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा
  2. मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, जुलूस ,रैली पर प्रतिबंध रहेगा
  3. प्रचार के दौरान कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

नामांकन के समय जिला पंचायत सदस्य के लिए ₹8000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए ₹4000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए ₹2000, ग्राम पंचायत पंच के लिए ₹400 जमा करने होंगे जबकि SC,ST अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए इसकी आधी राशि जमा करनी होगी.

इनके लिए है चुनाव खर्च की सीमा

निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत, नगर पालिका और निगम के अध्यक्ष और महापौर के लिए खर्च की सीमा तय कर रखी है. आइए जानते हैं खर्च की कितनी लिमिट तय की गई है-

1.नगर पंचायत के पार्षद के लिए खर्च की सीमा ₹75,000

2.10 लाख आबादी से ज़्यादा वाले महानगरों के पार्षद के लिए ₹8,75,000,

3.10 लाख से कम आबादी वाले निगम में खर्च की सीमा ₹3,75,000

4.1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा ₹2,50,000

5.50 हज़ार से 1लाख तक की आबादी पर खर्च की सीमा ₹1,50,000

6.50 हज़ार से कम आबादी वाली नगर पालिका में ₹1 लाख

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई

पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार
पंचायत चुनाव में 392,51811 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है अपडेटेड मतदाता सूची के मुताबिक प्रदेश में 20230095 पुरुष मतदाता और 19020672 महिला मतदाता हैं. इसके अलावा 1044 अन्य मतदाता है.

मतपत्रों का रंग तय

मतपत्रों का ये होगा रंग जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतपत्रों का रंग गुलाबी होगा, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला जबकि पंच के लिए सफेद रंग तय किया गया है.

चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम

चुनाव से जुड़ी शिकायतों के फौरन निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. चुनाव से जुड़ी शिकायत के लिए 0755 2551076 नंबर पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.

Last Updated : Dec 7, 2021, 3:07 PM IST
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