भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति में शिथिलता के निर्देश दिए हैं. मध्य प्रदेश टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ नियमों को शिथिलता कर दिया गया है, इससे नवनियुक्त शिक्षकों को लाभ होगा. परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण हो सकेगा. इसको लेकर मंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि यह स्थानांतरण 2022 और 23 तक की होंगे. (madhya pradesh teachers transfer policy)
![inder singh parmar order in teachers transfer policy relaxation](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mp-bho-schooladesh_01102022204901_0110f_1664637541_1032.jpg)
मध्यप्रदेश टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में शिथिलता: स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने साल 2021 और साल 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत केवल सत्र 2022-2023 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधानों की सुनिश्चितता तय की गई है. (mp facility given newly appointed teachers)
![mp teachers transfer policy relaxation](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mp-bho-schooladesh_01102022204901_0110f_1664637541_391.jpg)
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शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा: स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा. नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी, लेकिन पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा. स्थानांतरण के लिए नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी. इस संबंध में आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए हैं. (mp facility given newly appointed teachers)