भोपाल। मध्यप्रदेश में दुर्गा उत्सव और विजयादशमी त्योहार के साथ-साथ होने वाले आयोजनों को लेकर मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन जारी करते हुए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने वाले आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. साथ ही पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी करनी होगी और यह वीडियोग्राफी 48 घंटे के भीतर प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी.
कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि, दुर्गा उत्सव और विजयादशमी के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा तो हो सकते हैं, लेकिन खुले मैदान में होने वाले आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है. वहीं बंद जगहों पर यानी कि हॉल में होने वाले आयोजनों के लिए हॉल के आकार के हिसाब से प्रशासन अनुमति देगा. इसके अलावा दुर्गा उत्सव और विजयादशमी के दौरान आयोजन स्थलों पर मेले आयोजित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा गृह विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने वाले आयोजनों की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी. बिना अनुमति ऐसे आयोजन किए गए, तो आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
त्योहारों के मद्देनजर गृह विभाग के निर्देश, करवानी होगी आयोजनों की वीडियोग्राफी
मध्यप्रदेश में आगामी त्योहारों के दौरान होने वाले आयोजन की वीडियोग्राफी करनी होगी और ये वीडियोग्राफी 48 घंटे के भीतर प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी, मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
भोपाल। मध्यप्रदेश में दुर्गा उत्सव और विजयादशमी त्योहार के साथ-साथ होने वाले आयोजनों को लेकर मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन जारी करते हुए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने वाले आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. साथ ही पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी करनी होगी और यह वीडियोग्राफी 48 घंटे के भीतर प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी.
कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि, दुर्गा उत्सव और विजयादशमी के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा तो हो सकते हैं, लेकिन खुले मैदान में होने वाले आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है. वहीं बंद जगहों पर यानी कि हॉल में होने वाले आयोजनों के लिए हॉल के आकार के हिसाब से प्रशासन अनुमति देगा. इसके अलावा दुर्गा उत्सव और विजयादशमी के दौरान आयोजन स्थलों पर मेले आयोजित नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा गृह विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने वाले आयोजनों की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी. बिना अनुमति ऐसे आयोजन किए गए, तो आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.