भोपाल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) बनवाने पर कृषि विभाग 63 एंव 90 हजार रुपये का अनुदान दे रहा है. लगातार घटते हुए जल स्तर को देखकर सरकार ने बरसात के जल को संग्रहित कर खेती में उपयोग करने के लिये इस योजना का संचालन किया है. इसमें कच्चे फार्म पौण्ड (Farm Pond) पर लागत या 50% अधिकतम 63 एवं प्लास्टिक लाइनिंग वाले पर अधिकतम 90 हजार रुपये जो भी राशि कम होगी वो अनुदान देय है.
आप भी जानें क्या है इसकी पात्रता, कैसे लें अनुदान का लाभ, कितना मिलेगा अनुदान , कहाँ करें संपर्क, कैसे करें आवेदन -
क्या है पात्रता
1. किसान के पास न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर (hectare) भूमि का होना अनिवार्य है, एक कृषक (farmer) एक से अधिक फार्म पौण्ड भी बनवा सकता है इसके लिए खसरा, चक नम्बर अलग-अलग होना आवश्यक है.
2. कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व (land ownership) नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में शेयर (share) धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा अथवा सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि वे परिवार से अलग रहते है, एवं राशन कार्ड व नरेगा जॉब कार्ड (nrega job card) अलग बना हुआ है.
3. फार्म पौण्ड के साथ कृषक को फव्वारा / ड्रिप सिंचाई (drip irrigation) संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा ये पुराना भी हो सकता है, अनुदान लेने के लिए इसकी अलग से फाइल लगानी होगी.
क्या है आवश्यक दस्तावेज: खेत की नवीनतम जमा बंदी, नक्शा ट्रेश, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो, पटवारी द्वारा राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र आदि साथ ले जाएं व ई-मित्र पोर्टल (e-mitra portal) पर ऑनलाइन आवेदन करें.
क्या है विभागीय मापदण्ड
1. किसान को कम से कम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार के फार्म पौण्ड पर निर्माण कार्य करने पर प्ररेटा आधार पर गणना की जाकर अनुदाय देय होगा, अनुदान की राशि निर्धारित सीमा से अधिक नही होगी.
2. फार्म पौण्ड की लंबाई-चौड़ाई (length and breadth) खेत के आकार के अनुसार निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इसकी गहराई 3 मीटर से कम नही होनी चाहिए. पथरीले क्षेत्र जहां खुदाई संभव नहीं है वहां उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिशंसा के आधार पर 2 मीटर गहराई पर भी अनुदान देय है.
3. किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जायेगा.
4. फार्म पौण्ड का निर्माण घनी आबादी एवं सड़क के किनारे से कम से कम 50 फिट की दूरी पर होना चाहिए, जिसमें बोर्ड पर लाल स्याही से सावधान आगे गहरा गढ्ढा है इस तरह से अंकित होना चाहिए.
5. प्लास्टिक शीट (plastic sheet) वाले फार्म पौण्ड पर 90 हजार रुपये तक का अनुदान देय है इसके लिए 500, 300 या 250 माइक्रोन की सीट जिसका BSI नम्बर विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार होना जरूरी है.
इसकी संपूर्ण एंव सटीक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यलय में संपर्क कर सकते हैं. पिन्टू लाल मीना (Pintu Lal Meena) सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) से खेत तलाई (Farm Pond) के बारे में ये पूरी जानकारी ली गई है.