भोपाल। SBI बैंक में खाताधारक के लिए आधार और पैन कार्ड से जुडी यह जरुरी खबर है. दरअसल, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि, यदि उन्होंने 31 मार्च के पहले अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो उनका पैन इंवैलिड माना जाएगा. इतना ही नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन रुक सकता है, साथ ही आप पर जुर्माना भी लग सकता है.
इस तारीख से पहले करें काम
पैन और आधार को 31 मार्च से पहले लिंक कराना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं. इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाएगा, फिर आप इससे न तो म्यूचुअल में निवेश कर पाएंगे, न ही आपना पैसा निकाल पाएंगे. जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं.
ट्वीट कर दी जानकारी
एसबीआई ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि, ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी दिक्कत से बचने और निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाते रहने के लिए पैन और आधार को लिंक करा लें।’ बैंक ने यह भी बताया कि, जिन ग्राहकों के पैन के साथ आधार लिंक नहीं होगा, डेडलाइन के बाद उनके पैन इनवैलिड हो जाएंगे, इसलिए पैन के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है.
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घर बैठे करें ऐसे करें लिंक
31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जरुर लिंक करले. इसके लिए आपको कहीं जाने के जरूरत नहीं है, आप घर बैठे-बैठे भी इसे लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की इ-फिलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा. वहां लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसमें अपना पैन नबंर दर्ज करें, फिर आधार नबंर भरें. इसके बाद अपना आधार कार्ड पर लिखे नाम के आनुसार ही अपना नाम लिखें, आखिरी में मोबाईल नबंर दर्ज करें. इसके बाद दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करके लिंक आधार पर क्लिक करना है. इस संपूर्ण प्रकिया करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.