भोपाल। मध्य प्रदेश में दिव्यांग यात्रियों को बस यात्रा के दौरान किराए में 50 प्रतिशत रियायत मिलेगी, इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए हैं. आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि राज्य शासन ने प्रदेश की सभी बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं. दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर बस किराए में पचास फीसदी की छूट मिल जाएगी.
यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट (50% Concession in Bus Fare Madhya Pradesh) का लाभ दिया जाए. उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनीक आई.डी. फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिए जा रहे हैं. इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है.
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इनपुट - आईएएनएस