भोपाल। प्रदेश की खंडवा संसदीय सीट सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रचार करने को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए हैं. जिसमें राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक प्रचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा डोर टू डोर प्रचार करने के लिए भी उम्मीदवार सहित 5 लोगों की अनुमति होगी. रोड शो को भी प्रतिबंधित किया गया है.
निर्वाचन अधिकारी कराएंगे पालन
चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशानिर्देशों का पालन के लिए कहा है. अभी तक रात दस बजे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति रहती थी. लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने व्यवस्था में बदलाव किया है. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी शाम सात बजे के बाद चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं थी. उपचुनावों में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी.
- किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सुबह दस बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद प्रचार नहीं होगा.
-डोर-टू-डोर कैंपेन के दौरान उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही शामिल होंगे.
- खुले मैदान में सभा के लिए स्थान की क्षमता का पचास प्रतिशत या 500 व्यक्ति मौजदू रह सकते हैं.
- स्टार प्रचारकों की सभा के दौरान यह संख्या अधिकतम 1 हजार तक हो सकती है.
- इनडोर सभा में स्थान की कुल क्षमता का 30 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों की मौजूदगी रह सकती है.
- रोड शो की अनुमति नहीं होगी.
- नामांकन के दौरान जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है.