भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फेब्रिकेटेड वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट करने पर मामला दर्ज करने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजधानी के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का एक कूटरचित वीडियो बनाकर 16 मई 2019 को पोस्ट किया गया था, जो चौहान का एक आपराधिक कृत्य है.
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कानून की अलग-अलग व्याख्या नही हो सकती, अपराध सामान्य नागरिक करे या मुख्यमंत्री मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए।@INCMP @BJP4MP @INCIndia @BJP4India
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दिग्विजय सिंह के आरोप: दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है, "एक वरिष्ठ राजनेता और मध्यप्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी द्वारा मंदसौर में दिये गये भाषण के साथ छेड़छाड़ की और प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जननेता का फेब्रिकेटेड वीडियो बनाकर आपराधिक साजिश की है. चौहान ने एडिटेड वीडियो बनाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सहित हुकुम सिंह कराड़ा जैसे पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेताओं का मजाक बनाते हुए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुचाई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मूल वीडियो इस पत्र के साथ पेन ड्राइव में संलग्न है. चौहान के ट्विटर पर यह वीडियो अब भी देखा जा सकता है".
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शिवराज जी का झूठा फेक विडियो व सही विडियो कृपया देखें जिसमें राहुल गॉंधी की छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। आज तक उसे जानते हुए भी कि यह फेक विडियो है डिलीट नहीं किया गया।
— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
क्या यह अपराध नहीं है?
@INCMP
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">शिवराज जी का झूठा फेक विडियो व सही विडियो कृपया देखें जिसमें राहुल गॉंधी की छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। आज तक उसे जानते हुए भी कि यह फेक विडियो है डिलीट नहीं किया गया।
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क्या यह अपराध नहीं है?
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अपराध की श्रेणी में आता है ये कृत्य: पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि- " संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह वीडियो से छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है. प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है. वह प्रदेश का आम नागरिक हो या मुख्यमंत्री के पद पर बैठा राजनेता हो. प्रदेश में वाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर मूल वीडियो से छेड़ कर वीडियो बनाकर पोस्ट करने के मामले में थानों में और प्रकरण दर्ज किये गये हैं. सोशल मीडिया पर फेब्रिकेटेड वीडियो और असत्य टिप्पणी पोस्ट करने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आई.टी. एक्ट के तहत साईबर क्राइम एवं आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाए".
(Digvijay Singh demanded registration of case against Shivraj Singh) (Shivraj Singh posting fabricated video of Rahul Gandhi on Twitter)
(आईएएनएस)