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भोपाल प्यारे मियां केस: नाबालिग पीड़िता की सोनोग्राफी और गर्भ परीक्षण पर दो डॉक्टरों को नोटिस, HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

भोपाल के चर्चित प्यारे मियां केस में इंदौर के दो डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है. डॉक्टरों ने 14 वर्षीय पीड़िता की उसके परिजनों की गैरमौजूदगी में गर्भ परीक्षण और सोनोग्राफी की थी.(Bhopal Pyare Miyan rape case)

bhopal pyare miyan rape case
प्यारे मियां केस
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Published : Feb 13, 2022, 11:35 AM IST

भोपाल। हाईकोर्ट ने 14 साल की एक लड़की के गर्भ परीक्षण और सोनोग्राफी करने वाले इंदौर के दो डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है. उनसे 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां मामले को लेकर दिया गया है. इस मामले में प्यारे मिया की गिरफ्तारी हुई थी. नाबालिग पीड़िता की नींद की गोली खाने के बाद मौत हो गई थी.

bhopal pyare miyan rape case
नाबालिग की सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों को हाईकोर्ट का नोटिस

डॉक्टरों ने किया पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन

डॉक्टर दलजीत सिंह छावड़ा इंदौर में यूनिक डायनेस्टिक नाम से सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं. उन्होंने और इंदौर की ही एक महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल श्रॉफ ने पीड़िता की उसके परिजनों की मौजूदगी के बिना चेकअप और सोनोग्राफी की थी. दोनों ने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए यह काम किया. लेकिन उस वक्त पुलिस ने दोनों डॉक्टरों को आरोपी नहीं बनाया था. तब प्यारे मियां केस में आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा के अधिवक्ता यावर खान ने इन दोनों डॉक्टरों को पीएनडीटी एक्ट व पास्को अपराध के तहत आरोपी बनाने का आवेदन दिया था. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

high-court issues notice to doctors
हाई कोर्ट ने दो हफ्तों में मांगा है जवाब

यह है पूरा मामला

भोपाल में अखबार चलाने वाले प्यारे मियां ने कई नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. प्यारे जिन नाबालिग से दुष्कर्म करता था, उनसे खुद को अब्बू (पिता) कहलवाता था ताकि उस पर किसी को शक न हो. प्यारे मियां दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई लड़कियों का अबॉर्शन करा देता था. यौन शोषण के मामले का खुलासा होने के बाद वह फरार हो गया था. 15 जुलाई 2020 में उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. प्यारे मिया की प्रताड़ना का शिकार एक नाबालिग पीड़िता की हमीदिया अस्पताल में 18 जनवरी को मौत हो गई थी.

(bhopal pyare miyan rape case) (High Court issues notice to doctors)

भोपाल। हाईकोर्ट ने 14 साल की एक लड़की के गर्भ परीक्षण और सोनोग्राफी करने वाले इंदौर के दो डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है. उनसे 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. यह नोटिस भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां मामले को लेकर दिया गया है. इस मामले में प्यारे मिया की गिरफ्तारी हुई थी. नाबालिग पीड़िता की नींद की गोली खाने के बाद मौत हो गई थी.

bhopal pyare miyan rape case
नाबालिग की सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों को हाईकोर्ट का नोटिस

डॉक्टरों ने किया पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन

डॉक्टर दलजीत सिंह छावड़ा इंदौर में यूनिक डायनेस्टिक नाम से सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं. उन्होंने और इंदौर की ही एक महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल श्रॉफ ने पीड़िता की उसके परिजनों की मौजूदगी के बिना चेकअप और सोनोग्राफी की थी. दोनों ने पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए यह काम किया. लेकिन उस वक्त पुलिस ने दोनों डॉक्टरों को आरोपी नहीं बनाया था. तब प्यारे मियां केस में आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा के अधिवक्ता यावर खान ने इन दोनों डॉक्टरों को पीएनडीटी एक्ट व पास्को अपराध के तहत आरोपी बनाने का आवेदन दिया था. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों डॉक्टरों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.

high-court issues notice to doctors
हाई कोर्ट ने दो हफ्तों में मांगा है जवाब

यह है पूरा मामला

भोपाल में अखबार चलाने वाले प्यारे मियां ने कई नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. प्यारे जिन नाबालिग से दुष्कर्म करता था, उनसे खुद को अब्बू (पिता) कहलवाता था ताकि उस पर किसी को शक न हो. प्यारे मियां दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई लड़कियों का अबॉर्शन करा देता था. यौन शोषण के मामले का खुलासा होने के बाद वह फरार हो गया था. 15 जुलाई 2020 में उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था. प्यारे मिया की प्रताड़ना का शिकार एक नाबालिग पीड़िता की हमीदिया अस्पताल में 18 जनवरी को मौत हो गई थी.

(bhopal pyare miyan rape case) (High Court issues notice to doctors)

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