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व्यापमं मामले में दो आरोपियों को 7 साल की सज़ा, CBI स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला - Bhopal

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने व्यापमं महा घोटाले से जुड़े दो आरोपियों को 7 साल की सजा और 3 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

सीबीआई स्पेशल कोर्ट
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Published : Sep 17, 2019, 2:14 AM IST

भोपाल। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने व्यापमं महा घोटाले से जुड़े दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. तरुण सुहाने और राकेश पटेल को कोर्ट ने एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा साल 2013 मामले में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है. जिसके तहत दोनों को 7 साल की सजा और 3 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.


साल 2013 में व्यापमं द्वारा आयोजित एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा को लेकर भोपाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद व्यापमं से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए गए थे. सीबीआई की पड़ताल के बाद तरुण सुहाने और राकेश पटेल को गिरफ्तार किया गया था. दोनों पर OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप थे. इस मामले में सुनवाई के बाद आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

भोपाल। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने व्यापमं महा घोटाले से जुड़े दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. तरुण सुहाने और राकेश पटेल को कोर्ट ने एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा साल 2013 मामले में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है. जिसके तहत दोनों को 7 साल की सजा और 3 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.


साल 2013 में व्यापमं द्वारा आयोजित एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा को लेकर भोपाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद व्यापमं से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए गए थे. सीबीआई की पड़ताल के बाद तरुण सुहाने और राकेश पटेल को गिरफ्तार किया गया था. दोनों पर OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप थे. इस मामले में सुनवाई के बाद आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.

Intro:भोपाल- सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने व्यापम महा घोटाले से जुड़े दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। तरुण सुहाने और राकेश पटेल को कोर्ट ने एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा साल 2013 मामले में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है। जिसके तहत दोनों को 7 साल की सजा और 3 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।


Body:साल 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित एएसआई एलडीसी और फोटोग्राफी परीक्षा को लेकर भोपाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की थी। जिसके बाद व्यापम से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए गए थे। सीबीआई की पड़ताल के बाद तरुण सुहाने और राकेश पटेल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप थे। इस मामले में सुनवाई के बाद आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।


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