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होशंगाबाद: हर शनिवार और रविवार रहेगा टोटल लॉकडाउन, जरूरी कामों के अलावा बाहर निकलने पर रोक

होशंगाबाद जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं. वहीं शनिवार और रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा, इस दौरान जरूरी कामों के अलावा घर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

Total Lockdown in Hoshangabad
होशंगाबाद में टोटल लॉकडाउन
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Published : Jul 24, 2020, 3:15 AM IST

होशंगाबाद। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए कलेक्टर धनंजय सिंह ने शहर में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं हर शनिवार और रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान बहुत जरूरी काम और चिकित्सकीय कामों के अलावा बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.

कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, शादी-विवाह या निजी कार्यक्रम में लोगों की तय सीमा जैसे नियम शामिल हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधान के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 सहित अन्य धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने शासकीय या निजी संस्थाओं में पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बुधवार को प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों पर छापामार कार्रवाई भी की गई. जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा प्रशासन लगातार दो दिनों से शाम 6 बजे से ही दुकान बंद कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाल रहा है. इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है, साथ ही बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है.

होशंगाबाद। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए कलेक्टर धनंजय सिंह ने शहर में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं हर शनिवार और रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान बहुत जरूरी काम और चिकित्सकीय कामों के अलावा बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.

कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, शादी-विवाह या निजी कार्यक्रम में लोगों की तय सीमा जैसे नियम शामिल हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधान के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 सहित अन्य धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने शासकीय या निजी संस्थाओं में पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बुधवार को प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों पर छापामार कार्रवाई भी की गई. जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा प्रशासन लगातार दो दिनों से शाम 6 बजे से ही दुकान बंद कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाल रहा है. इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है, साथ ही बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है.

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