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लॉकडाउन में जिनका व्यापार हुआ ठप, सरकार उनको दे रही है लोन, पंजीयन शुरू - कोरोना संकटकाल

कोरोना संकटकाल के दौरान ठप हुए कारोबारों को अब सरकार आर्थिक मदद के तौर पर लोन दे रही है, ताकि वे अपना व्यापार दोबारा चालू कर सकें. इसके लिए सुसनेर के नगर परिषद कार्यालय में पंजीयन किए जा रहे हैं.

Registration is being done to give loans to small traders
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Published : Jun 22, 2020, 6:57 PM IST

Updated : Jun 23, 2020, 1:06 AM IST

आगर। कोरोना संकटकाल के दौर में कई छोटे व्यापारी ऐसे हैं, जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है. ऐसे लोगो को सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना' के तहत आर्थिक मदद के तौर पर लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना व्यापार दोबारा चालू कर सकें. इसके लिए सुसनेर के नगर परिषद कार्यालय में पंजीयन किया जा रहा है. जिसके तहत फुटपाथ पर फेरी लगाकर व्यापार करने वाले व हाथ ठेला चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे व्यवसायियों को शासन की इस योजना का लाभ मिलेगा.

इस योजना में मध्यप्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले शहरी पथ विक्रेता पात्र होंगे. पंजीकरण के लिए पथ विक्रेता के पास आधार नम्बर, समग्र आईडी तथा बैंक खाता होना जरूरी है. इन दस्तावेजों का नगर परिषद के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है, इसके बाद व्यवसाइयों का पंजीयन होगा. पंजीयन करने के बाद पात्र हितग्राही को व्यापार करने के लिए मदद के तौर पर 10 हजार तक की ब्याज मुक्त राशि लोन के रूप दी जाएगी.

नगर परिषद कर्मचारी शेहजादी खान के अनुसार अभी तक 1089 लोगों के द्वारा आवेदन लिए जा चुके हैं. आने वाले दिनों में इनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद जो हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनको शासन की योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का तहत भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रति त्रैमास, ऋण का मासिक किश्तें नियमित जमा करने पर दिया जायेगा. वहीं राज्य सरकार द्वारा अलग से 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ इस योजना में प्रत्येक हितग्राही को देने का निर्णय लिया गया है. यह अनुदान प्रत्येक त्रैमास के प्रारंभ में ही हितग्राही को दिया जाएगा.

आगर। कोरोना संकटकाल के दौर में कई छोटे व्यापारी ऐसे हैं, जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है. ऐसे लोगो को सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना' के तहत आर्थिक मदद के तौर पर लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना व्यापार दोबारा चालू कर सकें. इसके लिए सुसनेर के नगर परिषद कार्यालय में पंजीयन किया जा रहा है. जिसके तहत फुटपाथ पर फेरी लगाकर व्यापार करने वाले व हाथ ठेला चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे व्यवसायियों को शासन की इस योजना का लाभ मिलेगा.

इस योजना में मध्यप्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले शहरी पथ विक्रेता पात्र होंगे. पंजीकरण के लिए पथ विक्रेता के पास आधार नम्बर, समग्र आईडी तथा बैंक खाता होना जरूरी है. इन दस्तावेजों का नगर परिषद के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है, इसके बाद व्यवसाइयों का पंजीयन होगा. पंजीयन करने के बाद पात्र हितग्राही को व्यापार करने के लिए मदद के तौर पर 10 हजार तक की ब्याज मुक्त राशि लोन के रूप दी जाएगी.

नगर परिषद कर्मचारी शेहजादी खान के अनुसार अभी तक 1089 लोगों के द्वारा आवेदन लिए जा चुके हैं. आने वाले दिनों में इनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद जो हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनको शासन की योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का तहत भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रति त्रैमास, ऋण का मासिक किश्तें नियमित जमा करने पर दिया जायेगा. वहीं राज्य सरकार द्वारा अलग से 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ इस योजना में प्रत्येक हितग्राही को देने का निर्णय लिया गया है. यह अनुदान प्रत्येक त्रैमास के प्रारंभ में ही हितग्राही को दिया जाएगा.

Last Updated : Jun 23, 2020, 1:06 AM IST
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