जबलपुर। मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीटों से छेड़छाड़ के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को पेश होने को कहा है.
मध्य प्रदेश में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं. जिनमें एनआरआई स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन सीटों को सामान्य छात्रों से भरने का मन बना लिया था, लेकिन इसके पहले ही निजी मेडिकल कॉलेज हाईकोर्ट पहुंच गए. हाई कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को कल जवाब पेश करने को कहा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों के एनआरआई कोटे के साथ छेड़खानी क्यों की गई है.