बालाघाट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभागार मे एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें SDOP बैहर, गुरुप्रसाद, तहसीलदार परसवाडा, नितिन चौधरी, CMO, रितेश चौहान, मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी मनोज पाण्डेय सहित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे. इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए. कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को कलेक्टर ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं.
रक्षाबंधन को देखते हुए कलेक्टर ने सभी लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. वहीं ऑनलाइन के माध्यम से भी त्योहार को मनाया जा सकता है, इसके लिए कोई बाहर ना जाए. अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता- जाता दिखाई देता है, तो उसे भी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने के सख्त आदेश दिए गए हैं. जिनके घरों में होम क्वारंटाइन के लिए पर्याप्त स्थान या समुचित व्यवस्था नहीं है. ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया जाएगा. इस दौरान उनकी देखभाल और व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जाएंगी. लेकिन क्वारंटाइन व्यक्ति की खाने-पीने सहित दूसरी सुविधाएं परिजनों को ही करनी होगी.
कोरोना फैलाने वालों को भेजा जाएगा जेल
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को 14 दिनों तक प्रशासन के कड़े निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, यदि नियमों की अनदेखी की गई और बिना मतलब यहां-वहां घूमता पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर धारा- 151 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा. बिना शासन की अनुमति के उनकी जमानत भी नहीं होगी. जेल भेजने से पहले आरोपी की समुचित जांच की जाएगी, अगर वो करोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे डेडीकेटेड कोविड केयर में भेजा जाएगा. जहां 14 दिन के बजाय 21 दिनों तक प्रशासन की निगरानी में रखा जाएगा.
कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि, प्रशासन के निर्देशों का हर हाल में सख्ती से पालन किया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि, जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो काफी हद तक कारगर साबित हुए हैं. जिसके कारण फिलहाल बालाघाट जिला अच्छी स्थिति में है.