लंदन : फेसबुक पर ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा नियामक ने करीब 520 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. फेसबुक पर यह जुर्माना जीआईएफ प्लेटफॉर्म जिफी (Giphy) की खरीद के बाद जांच के दौरान नियामक के आदेश का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है.
प्रतिस्पर्धा और बाजार प्राधिकरण (सीएमए) ने इस मामले पर कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर ऐसा किया है. ऐसे उसके ऊपर जुर्माना लगाना और उसे चेतावनी देना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी कंपनी कानून से ऊपर नहीं है.
नियामक का कहना है कि फेसबुक जिफी के अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी देने में विफल रहा है. इसके अलावा फेसबुक जांच के दौरान जिफी को अपने प्लेटफॉर्म के साथ संचालन करने में भी नाकाम रहा है. नियामक ने कहा है कि फेसबुक ने जिफी के अधिग्रहण के संबंध में जरूरी सूचनाएं नहीं दी है, जबकि इसे लेकर उसे बार-बार चेतावनी दी गई है.
कंपनी को आदेश का उल्लंघन करने के लिए 50 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, और बिना सहमति के दो बार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी को बदलने के लिए 500,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया. हमने फेसबुक को चेतावनी दी थी कि हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से इनकार करना आदेश का उल्लंघन है, लेकिन दो अलग-अलग अदालतों में अपनी अपील हारने के बाद भी, फेसबुक ने अपने कानूनी दायित्वों की अवहेलना जारी रखी.
सीएमए में विलय के वरिष्ठ निदेशक जोएल बैमफोर्ड ने कहा कि यह किसी भी कंपनी के लिए एक चेतावनी है जो यह सोचती है कि वह कानून से ऊपर है.
वहीं फेसबुक ने कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा करेगा और इसके विकल्पों पर विचार करेगा. बता दें कि प्राधिकरण ने पिछले साल जून में जीआईएफ-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण में एक जांच शुरू की थी.
रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक अपनी री-ब्रांडिंग की तैयारी कर रहा है. अगले सप्ताह फेसबुक के नए नाम का एलान हो सकता है. 28 अक्तूबर को होने वाले एक इवेंट में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकगरबर्ग कंपनी के नए नाम की घोषणा कर सकते हैं.
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