नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को सीबीआई कोर्ट ने समन जारी किया है. उन्हें 1989 के एक मामले में बुलाया गया है. यह अपहरण से जुड़ा मामला है. इस केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक का नाम है. मलिक को दो दिन पहले ही टेरर फंडिंग के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है.
आपको बता दें कि फिलहाल रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं. जिस मामले में उन्हें बुलाया गया है, उस मामले में उनका नाम एक गवाह के रूप में दर्ज है. रुबैया की बहन महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रमुख हैं. वह भी जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं.
खबरों के मुताबिक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रूबैया सईद को समन जारी कर उन्हें 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. उन्हें 1989 में हुए उनके अपहरण से जुड़े मामले में पेश होने को कहा गया है. यह पहला मौका है जब रुबैया सईद को मामले में पेश होने के लिए कहा गया है. रुबैया के अपहरण के बाद उनकी रिहाई के लिए पांच आतंकवादियों को रिहा किया गया था. सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.
रुबैया सईद अपहरण मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ का प्रमुख यासीन मलिक एक आरोपी है. मलिक को हाल ही में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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