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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत नहीं दे सकती सरकार, जानिए वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिलहाल पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क (excise duty on petrol diesel) में कटौती से इनकार किया है. उन्होंने कहा है कि पूर्व में जारी तेल बांड का भुगतान (payments in lieu of past subsidised fuel price) करना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Aug 16, 2021, 6:24 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 6:41 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली तिथि से कराधान समाप्त करने संबंधी नियम जल्द ही बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि संसद में पारित कानून का अनुसरण करेंगे. बता दें कि मोदी सरकार सरकार ईंधन की कीमतों में उछाल को लेकर आलोचना का सामना कर रही है. इस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कीमतों में कोई कटौती नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार (Congress-led UPA government) ने सरकारी तेल कंपनियों (oil companies ) को ईंधन के कृत्रिम रूप से खुदरा बिक्री मूल्य (retail selling price) और लागत में अंतर के लिए बांड जारी किए थे. इन तेल बांडों और उस पर ब्याज का भुगतान अभी किया जा रहा है.

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इन तेल बांडों पर पिछले पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है.

उन्होंने कहा, 'अगर मुझ पर तेल बांड भरने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती.'

वित्त मंत्री ने कहा कि रेट्रो टैक्स (retro tax) पर नियम जल्द बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) और वोडाफोन पीएलसी (Vodafone Plc) जैसी कंपनियों पर की गई पूर्वव्यापी कर मांगों को खत्म करने वाले नियम बनाए जाएंगे.

बता दें कि संसद ने इस महीने की शुरुआत में 2012 के पूर्वव्यापी कर कानूनों का उपयोग करके की गई सभी कर मांगों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया था. बिल में सरकार को कंपनियों को रेट्रो टैक्स वापस करने का प्रावधान है, बशर्ते सभी कानूनी चुनौतियों को वापस ले लिया जाए.

पढ़ें - गुजरात में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से संवाद कर रहे केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि मैं संसद में पारित कानून का पालन करूंगी और अब इसके लिए नियम बनाने होंगे. इसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी केयर्न, वोडाफोन के साथ रेट्रो टैक्स मामलों को बंद करने, रिफंड और निपटान पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है.

(पीटीआई)

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली तिथि से कराधान समाप्त करने संबंधी नियम जल्द ही बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि संसद में पारित कानून का अनुसरण करेंगे. बता दें कि मोदी सरकार सरकार ईंधन की कीमतों में उछाल को लेकर आलोचना का सामना कर रही है. इस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कीमतों में कोई कटौती नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार (Congress-led UPA government) ने सरकारी तेल कंपनियों (oil companies ) को ईंधन के कृत्रिम रूप से खुदरा बिक्री मूल्य (retail selling price) और लागत में अंतर के लिए बांड जारी किए थे. इन तेल बांडों और उस पर ब्याज का भुगतान अभी किया जा रहा है.

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इन तेल बांडों पर पिछले पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है.

उन्होंने कहा, 'अगर मुझ पर तेल बांड भरने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती.'

वित्त मंत्री ने कहा कि रेट्रो टैक्स (retro tax) पर नियम जल्द बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केयर्न एनर्जी पीएलसी (Cairn Energy Plc) और वोडाफोन पीएलसी (Vodafone Plc) जैसी कंपनियों पर की गई पूर्वव्यापी कर मांगों को खत्म करने वाले नियम बनाए जाएंगे.

बता दें कि संसद ने इस महीने की शुरुआत में 2012 के पूर्वव्यापी कर कानूनों का उपयोग करके की गई सभी कर मांगों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया था. बिल में सरकार को कंपनियों को रेट्रो टैक्स वापस करने का प्रावधान है, बशर्ते सभी कानूनी चुनौतियों को वापस ले लिया जाए.

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उन्होंने कहा कि मैं संसद में पारित कानून का पालन करूंगी और अब इसके लिए नियम बनाने होंगे. इसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी केयर्न, वोडाफोन के साथ रेट्रो टैक्स मामलों को बंद करने, रिफंड और निपटान पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है.

(पीटीआई)

Last Updated : Aug 16, 2021, 6:41 PM IST
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