ETV Bharat / bharat

PMT Forgery Case: व्यापमं की पीएमटी परीक्षा में बैठने वाले 2 मुन्ना भाई को मिली 5-5 साल की सजा, कोर्ट को जुर्माना भी ठोका

MP Vyapam Scam: इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं की पीएमटी परीक्षा में असली अभ्यर्थी की जगह बैठने वाले दो जालसाजों को 5-5 साल की सजा सुनाई है.

PMT Forgery Case
PMT Forgery Case
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 9:56 PM IST

Updated : Sep 6, 2023, 10:05 PM IST

व्यापमं की पीएमटी परीक्षा में बैठने वाले 2 मुन्ना भाई को मिली 5-5 साल की सजा

इंदौर। शहर की सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के 2 आरोपियों को 5 साल की सजा से दंडित किया है, आरोपियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाला किया था और इस पूरे मामले में 30 से अधिक गवाहों ने सीबीआई कोर्ट के समक्ष बयान दिए और बयानों के आधार पर ही आरोपियों को सख्त सजा से कोर्ट ने दंडित किया है.

2013 के मामले में 2 को बनाया गया था आरोपी: पूरा मामला 2013 का है, 2013 में मध्य प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में हरेंद्र सिंह के स्थान पर वासुदेव परीक्षा देते हुए पकड़ाया था. वहीं आरोपी को शाजापुर पुलिस ने पकड़ा था और पूरी परीक्षा शाजापुर में ही आयोजित की गई थी. इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा की गई, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने अपराध दर्ज कर चालान पेश किया था. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की और हिरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया.

Also Read:

दोनों आरोपियों को हुई 5-5 साल की सजा: इंदौर की सीबीआई कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज सीबीआई की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है. वहीं कोर्ट के समक्ष 30 से अधिक गवाहों के बयान हुए और उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट पहले भी ऐसे मामले में कई आरोपियों को सख्त सजा से दंडित कर चुका है.

व्यापमं की पीएमटी परीक्षा में बैठने वाले 2 मुन्ना भाई को मिली 5-5 साल की सजा

इंदौर। शहर की सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के 2 आरोपियों को 5 साल की सजा से दंडित किया है, आरोपियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाला किया था और इस पूरे मामले में 30 से अधिक गवाहों ने सीबीआई कोर्ट के समक्ष बयान दिए और बयानों के आधार पर ही आरोपियों को सख्त सजा से कोर्ट ने दंडित किया है.

2013 के मामले में 2 को बनाया गया था आरोपी: पूरा मामला 2013 का है, 2013 में मध्य प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में हरेंद्र सिंह के स्थान पर वासुदेव परीक्षा देते हुए पकड़ाया था. वहीं आरोपी को शाजापुर पुलिस ने पकड़ा था और पूरी परीक्षा शाजापुर में ही आयोजित की गई थी. इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा की गई, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने अपराध दर्ज कर चालान पेश किया था. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की और हिरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया.

Also Read:

दोनों आरोपियों को हुई 5-5 साल की सजा: इंदौर की सीबीआई कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज सीबीआई की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है. वहीं कोर्ट के समक्ष 30 से अधिक गवाहों के बयान हुए और उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट पहले भी ऐसे मामले में कई आरोपियों को सख्त सजा से दंडित कर चुका है.

Last Updated : Sep 6, 2023, 10:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.