भोपाल। वित्त विभाग ने पेंशनर्स को महंगाई राहत के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका लाभ 80 साल अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशनर्स को भी दिया जाएगा. बढ़ी हुई महंगाई दर 1 अक्टूबर 2022 से लागू मानी जाएगी और जनवरी में मिलने वाली पेंशन बढ़कर मिलेगी. बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ सेवानिवृत्त, असमर्थता, क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी.
इनको मिलेगा लाभ : सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी. परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को भी महंगाई राहत पूर्व में जारी वित्त विभाग के प्रतिबंधों के अधीन दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति को उसके पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी. राज्य सरकार का यह आदेश ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्तराशि आहरित की है.
कर्मचारियों के बराबर हुआ डीए : राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में छठे वेतनमान प्राप्त पेंशनर्स के लिए 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है, जो करीब 201 फीसदी हो गई है, जबकि 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशनर्स का डीए 5 बढ़ोत्तरी के बाद 33 फीसदी हो गया है. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का अगस्त माह में महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था.