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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल एक साल बढ़ाया

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एसके मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार मिला है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ईडी और सीबाआई के निदेशकों का कार्यकाल दो वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अध्यादेश लाई थी.

ईडी निदेशक एसके मिश्रा
ईडी निदेशक एसके मिश्रा
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Published : Nov 17, 2021, 8:04 PM IST

Updated : Nov 17, 2021, 9:29 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद सरकार ने बुधवार को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया.

आयकर विभाग कैडर के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) कैडर के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल गुरुवार यानी कल को समाप्त होना था.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के रूप में बढ़ा दिया है.

ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा
ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा

मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया.

केंद्र के 2020 के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने पिछले रविवार को दो अध्यादेश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.

गौर हो कि मोदी सरकार ने 14 नवबंर को ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किये थे. वर्तमान में इन दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल के लिए ही होता है. इस अध्यादेश के तहत निदेशकों का कार्यकाल अब 2+1+1+1 के फॉर्मूले पर होगा, इसमें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल के बाद एक-एक साल के लिए तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समीक्षा के बाद गठित समितियों से मंजूरी लेनी होगी.

गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले ले आई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें- ईडी, सीबीआई निदेशक को सेवा विस्तार देने वाले अध्यादेश पर क्यों घिरी मोदी सरकार ?

सरकार ने ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किया

नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के कुछ दिनों बाद सरकार ने बुधवार को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया.

आयकर विभाग कैडर के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) कैडर के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल गुरुवार यानी कल को समाप्त होना था.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के रूप में बढ़ा दिया है.

ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा
ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा

मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को एक आदेश द्वारा दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया.

केंद्र के 2020 के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने पिछले रविवार को दो अध्यादेश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.

गौर हो कि मोदी सरकार ने 14 नवबंर को ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किये थे. वर्तमान में इन दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल के लिए ही होता है. इस अध्यादेश के तहत निदेशकों का कार्यकाल अब 2+1+1+1 के फॉर्मूले पर होगा, इसमें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल के बाद एक-एक साल के लिए तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समीक्षा के बाद गठित समितियों से मंजूरी लेनी होगी.

गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले ले आई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें- ईडी, सीबीआई निदेशक को सेवा विस्तार देने वाले अध्यादेश पर क्यों घिरी मोदी सरकार ?

सरकार ने ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किया

Last Updated : Nov 17, 2021, 9:29 PM IST
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