ETV Bharat / bharat

जमीन सौदा मामला : जया बच्चन को अदालत में पेश होने का आदेश

जमीन सौदे के मामले में भोपाल जिला अदालत ने सपा सांसद जया बच्चन को नोटिस जारी किया है. उन्हें 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने को कहा गया है. भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जया बच्चन ने जमीन सौदे में सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग की थी. (Bhopal district Court notice to MP Jaya Bachchan)

Bhopal district Court notice to Jaya Bachchan in land deal case
जमीन सौदा मामले में सांसद जया बच्चन को भोपाल कोर्ट का नोटिस, अदालत में 30 अप्रैल तक पेश होकर देना है जवाब
author img

By

Published : Apr 10, 2022, 11:00 AM IST

Updated : Apr 10, 2022, 11:40 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने जया बच्चन को एक जमीन सौदे के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. भोपाल जिला अदालत ने 7 अप्रैल को नोटिस जारी किया था और उन्हें 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने को कहा गया है. भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद बच्चन के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन पर भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त करने के बाद भी भूमि बिक्री सौदा रद्द करने का आरोप लगाया गया है.

जया बच्चन पर सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग करने का आरोप: डागा के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो ने शनिवार को एजेंसी से बात करते हुए कहा कि शिकायत में जया बच्चन पर सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग करने का आरोप लगाया गया है. कार्लो के मुताबिक, डागा ने जया बच्चन को एक करोड़ रुपये एडवांस देकर जमीन खरीदने का समझौता किया था. 'राशि जया बच्चन के खाते में जमा की गई थी. हालांकि, कुछ दिनों के बाद, पैसा अनुज डागा के खाते में वापस कर दिया गया था. बाद में, उन्होंने बातचीत की गई राशि से अधिक कीमत की मांग की.'

ये भी पढ़ें- आसाराम यौन उत्पीड़न मामला: शाहजहांपुर में रेप पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी!

बच्चन के पास भोपाल जिले के सेवनिया गौर में 5 एकड़ जमीन है: कार्लो ने दावा किया कि बच्चन के पास भोपाल जिले के सेवनिया गौर में 5 एकड़ जमीन है जिसे उन्होंने करीब 12 साल पहले खरीदा था. वकील ने कहा कि उसने राजेश हृषिकेश यादव को जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया था. डागा के वकील ने कहा, 'अदालत ने विचार के लिए मुकदमा स्वीकार कर लिया है और एक नोटिस जारी किया गया है. अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. जया बच्चन को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.' (Bhopal district Court notice to MP Jaya Bachchan)(Jaya Bachchan land deal case in Madhya Pradesh )

(आईएएनएस)

भोपाल: मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने जया बच्चन को एक जमीन सौदे के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. भोपाल जिला अदालत ने 7 अप्रैल को नोटिस जारी किया था और उन्हें 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने को कहा गया है. भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद बच्चन के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन पर भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त करने के बाद भी भूमि बिक्री सौदा रद्द करने का आरोप लगाया गया है.

जया बच्चन पर सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग करने का आरोप: डागा के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो ने शनिवार को एजेंसी से बात करते हुए कहा कि शिकायत में जया बच्चन पर सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग करने का आरोप लगाया गया है. कार्लो के मुताबिक, डागा ने जया बच्चन को एक करोड़ रुपये एडवांस देकर जमीन खरीदने का समझौता किया था. 'राशि जया बच्चन के खाते में जमा की गई थी. हालांकि, कुछ दिनों के बाद, पैसा अनुज डागा के खाते में वापस कर दिया गया था. बाद में, उन्होंने बातचीत की गई राशि से अधिक कीमत की मांग की.'

ये भी पढ़ें- आसाराम यौन उत्पीड़न मामला: शाहजहांपुर में रेप पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी!

बच्चन के पास भोपाल जिले के सेवनिया गौर में 5 एकड़ जमीन है: कार्लो ने दावा किया कि बच्चन के पास भोपाल जिले के सेवनिया गौर में 5 एकड़ जमीन है जिसे उन्होंने करीब 12 साल पहले खरीदा था. वकील ने कहा कि उसने राजेश हृषिकेश यादव को जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया था. डागा के वकील ने कहा, 'अदालत ने विचार के लिए मुकदमा स्वीकार कर लिया है और एक नोटिस जारी किया गया है. अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. जया बच्चन को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.' (Bhopal district Court notice to MP Jaya Bachchan)(Jaya Bachchan land deal case in Madhya Pradesh )

(आईएएनएस)

Last Updated : Apr 10, 2022, 11:40 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.