मैसूर: बैंक द्वारा कर्ज की वसूली के लिए कर्जदार की जगह उसके नाबालिग को नोटिस भेजने का मामला सामने आया है. नोटिस में उसके पिता का लोन चुकाने के लिए कहा गया है.
नाबालिग बच्चे को नोटिस भेजने का मामला सामने आने के बाद कर्नाटक राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष डॉ. एंथनी सबस्टिन (Dr. Anthony Sabastin) ने इसे बाल अधिकार का उल्लंघन बताते हुए मामले की जांच करने और बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है.
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मदिकेरी निवासी नाबालिग ने गुरुवार को जिला स्तर पर आयोजित जन शिकायत कार्यक्रम में बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस के विषय में राज्य बाल आयोग से शिकायत की थी.
नाबालिग ने अपनी शिकायत में कहा है 'बैंक ने मेरे माता-पिता की मौत के बाद कर्ज की वसूली के लिए मुझे नोटिस भेजा है और पिता के द्वारा लिए गए कर्ज के भुगतान की मांग की है. जिसके कारण मुझे स्कूल जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.'