बोकारो में इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में वन विभाग को मिली जीत, जमीन पाने का रास्ता हुआ साफ

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बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड के सियालजोरी थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी को 455 एकड़ फॉरेस्ट लैंड के बदले वन विभाग को 2400 एकड़ जमीन देने होंगे, यानी फॉरेस्ट की जमीन के बदले 5 गुना जमीन देने पड़ेंगे. ये बातें बोकारो के जिला वन अधिकारी रजनीश कुमार ने कही हैं. उन्होंने कहा कि जब कंपनी फैक्ट्री लगा रहा था उस समय वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण कर उसपर फैक्ट्री स्थापित कर दिया. ऐसे में वन विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया और मामला झारखंड हाई कोर्ट में चला. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वन विभाग को उच्च न्यायालय में जीत मिली. उन्होंने कहा कि बोकारो जिले में जो भी फॉरेस्ट लैंड हैं उसको जल्द ही खाली कराया जाएगा. डीएफओ ने कहा कि फॉरेस्ट की जमीन जहां भी है विभाग के द्वारा उनको चिन्हित किया जा रहा है. वहीं कंपनी द्वारा जो फॉरेस्ट लैंड अधिग्रहित की गयी है उसके बदले पांच गुना जमीन वन विभाग को देना होगा. साथ ही जो वन विभाग का अतिक्रमण किये हुए उन्हें मुक्त कराना होगा. बता दें कि कंपनी के पास करीब 2200 एकड़ जमीन है और वेदांता कंपनी के द्वारा साल 2018 में इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स प्लांट को खरीदा था.

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