Bokaro Crime News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले को 10 साल की सजा, तीन साल बाद आया फैसला - झारखंड न्यूज
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बोकारो: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह क्राइम अगेंस्ट वूमन के विशेष नयायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जोधाडीह मोर निवासी रूपेश कुमार को 10 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. घटना चास थाना क्षेत्र की है. जिसमें जोधाडीह मोड़ निवासी रूपेश कुमार वर्ष 2020 के मार्च माह में चास की ही रहने वाली युवती से मित्रता कर ली थी. बाद में उसने युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. बाद में उसे धोखा देने की नीयत से चास के प्रभात कॉलोनी में किराए का घर लेकर उसके साथ 20 दिन तक रहा और इस दौरान भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में युवती को छोड़कर भाग निकला. पीड़िता ने रूपेश पर शादी का लगातार दबाव बनाया लेकिन वह नहीं माना, उसके बाद युवती ने हार थककर 5 मई 2020 को चास महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की.