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चाईबासा में चली सघन चेकिंग अभियान, अवैध लौह अयस्क लदा दो ट्रक जब्त

पश्चिम सिंहभूम में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने अवैध लौह अयस्क से लदे दो ट्रकों को जब्त किया है जो ओडिशा के क्योंझर जिला से चाईबासा होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा था.

गिरफ्तार चालक
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Published : Aug 24, 2019, 11:43 PM IST

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना स्थित बलंडिया मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने अवैध लौह अयस्क से लदी दो ट्रकों को जब्त किया है.

देखें पूरी खबर

चाईबासा पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि ओडिशा के क्योंझर जिला से अवैध आयरन लदे वाहन चाईबासा होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा हैं. इस गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर हाट गम्हरिया थाना अंतर्गत बलंडिया मोड़ के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने जब दोनों वाहन का निरीक्षण किया तो चालान जाली पाया गया.

ये भी पढ़ें-चाईबासाः लचर ट्रैफिक व्यवस्था से परेशानी, मौत के साये में जीते हैं लोग

वहीं, पूछताछ के दौरान दोनों ट्रक के चालक ने स्वीकार किया कि लदा हुआ आयरन अवैध है. चालक से गाड़ी मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों ट्रक के मालिक का नाम मोहम्मद तौकीर अजहर है जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला है.

इस संदर्भ में खनन निरीक्षक के लिखित आवेदन पर हाट गम्हरिया थाना में खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 और झारखंड मिनिरल प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सेक्शन 11, रुल नियम 2017 के तहत दोनों चालकों और वाहन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है.

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना स्थित बलंडिया मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने अवैध लौह अयस्क से लदी दो ट्रकों को जब्त किया है.

देखें पूरी खबर

चाईबासा पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि ओडिशा के क्योंझर जिला से अवैध आयरन लदे वाहन चाईबासा होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा हैं. इस गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन कर हाट गम्हरिया थाना अंतर्गत बलंडिया मोड़ के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने जब दोनों वाहन का निरीक्षण किया तो चालान जाली पाया गया.

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वहीं, पूछताछ के दौरान दोनों ट्रक के चालक ने स्वीकार किया कि लदा हुआ आयरन अवैध है. चालक से गाड़ी मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों ट्रक के मालिक का नाम मोहम्मद तौकीर अजहर है जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला है.

इस संदर्भ में खनन निरीक्षक के लिखित आवेदन पर हाट गम्हरिया थाना में खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 और झारखंड मिनिरल प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सेक्शन 11, रुल नियम 2017 के तहत दोनों चालकों और वाहन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है.

Intro:चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र के बलंडिया मोड़ के समीप चेकिंग अभियान चलाकर ओड़िसा से अवैध लौह अयस्क से लदी दो ट्रक को जब्त कर लिया है।

Body:पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा को प्राप्त गुप्त सूचना कि उड़ीसा के क्योंझर जिला से अवैध आयरन लदे वाहन चाईबासा होते हुए जा रहे हैं। इस गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक के द्वारा खनन निरीक्षक श्री विश्वनाथ उरांव एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री प्रदीप उरांव के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बलंडिया मोड़ के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।वाहन जांच के दौरान ट्रक नंबर डब्लूबी 37-6135 एवं ट्रक नंबर डब्लूबी 33सी-1567 का जब चालान का निरीक्षण किया गया तो चालान जाली पाया गया।

जब दोनों ट्रक के चालक टुनटुन कुमार उर्फ चंदन एवं संतोष यादव से पूछताछ किया गया तो उक्त दोनों चालक द्वारा यह स्वीकार किया गया कि लदा हुआ आयरन अवैध है। चालक से गाड़ी मालिक के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त दोनों ट्रक के मालिक मोहम्मद तौकीर अजहर, आसनसोल, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल का निवासी है।

इस संदर्भ में खनन निरीक्षक के लिखित आवेदन पर हाटगम्हरिया थाना में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 तथा झारखंड मिनिरल प्रीवेंशन आफ इंलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सेक्शन-11, रूल नियम 2017 के तहत दोनों चालकों एवं वाहन मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है एवं उक्त दोनों चालकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।Conclusion:
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