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चाईबासा: खुदरा शराब दुकान के संचालन में उत्पाद विभाग का आदेश रहेगा प्रभावी, डीसी ने दी जानकारी

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Published : May 21, 2020, 4:53 PM IST

पश्चिम सिंहभूम जिले में खुदरा शराब दुकान के संचालन को लेकर उत्पाद विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है. इसे लेकर जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने शराब दुकान खोलने को लेकर जारी निर्देश की जानकारी दी.

DC Arva Rajkamal press conference in chaibasa
खुदरा शराब दुकान को लेकर आदेश जारी

चाईबासा: उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि खुदरा शराब दुकान के संचालन को लेकर उत्पाद विभाग के जरिये निर्गत आदेश के तहत दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. राज्य सरकार की तय राशि पर अतिरिक्त 25% सेल टैक्स लगाने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.

जानकारी देते उपायुक्त



जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. इसके साथ ही दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी के पास मास्क और हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा कि दुकानों में जहां तक संभव हो डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि खुदरा शराब बिक्री को लेकर बहुत ही जल्द ई-टोकन की व्यवस्था भी आरंभ होने वाली है. जिसके तहत इच्छुक व्यक्ति को टोकन जारी कर दुकान पर आने की संभावित समय की सूचना दी जाएगी. जिले में खुदरा शराब दुकान का संचालन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी.

इसे भी पढे़ं;- मंत्री मिथिलेश ठाकुर मामले में डीसी की सफाई, कहा- उन्हें होम क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं


अरवा राजकमल ने बताया कि सभी खुदरा शराब विक्रेताओं को जानकारी दी गई है कि दुकान संचालन को लेकर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुकान संचालकों को एक प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन, शराब बिक्री को निर्धारित मूल्य पर लगने वाले टैक्स के बाद बिक्री दर की जानकारी से संबंधित सूचना पट की स्थापना, दुकानों पर आने वाले खरीदारों के खड़े होने के लिए जमीन पर गोल घेरे का निर्माण करना, विक्रेता के पास मास्क और क्लब की उपलब्धता होना आदि जानकारी संबंधित थाना को उपलब्ध करवाना होगा, ताकि आवश्यकता अनुसार विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित किया जा सके.

चाईबासा: उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि खुदरा शराब दुकान के संचालन को लेकर उत्पाद विभाग के जरिये निर्गत आदेश के तहत दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. राज्य सरकार की तय राशि पर अतिरिक्त 25% सेल टैक्स लगाने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.

जानकारी देते उपायुक्त



जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. इसके साथ ही दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी के पास मास्क और हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी. उन्होंने कहा कि दुकानों में जहां तक संभव हो डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि खुदरा शराब बिक्री को लेकर बहुत ही जल्द ई-टोकन की व्यवस्था भी आरंभ होने वाली है. जिसके तहत इच्छुक व्यक्ति को टोकन जारी कर दुकान पर आने की संभावित समय की सूचना दी जाएगी. जिले में खुदरा शराब दुकान का संचालन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी.

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अरवा राजकमल ने बताया कि सभी खुदरा शराब विक्रेताओं को जानकारी दी गई है कि दुकान संचालन को लेकर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुकान संचालकों को एक प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन, शराब बिक्री को निर्धारित मूल्य पर लगने वाले टैक्स के बाद बिक्री दर की जानकारी से संबंधित सूचना पट की स्थापना, दुकानों पर आने वाले खरीदारों के खड़े होने के लिए जमीन पर गोल घेरे का निर्माण करना, विक्रेता के पास मास्क और क्लब की उपलब्धता होना आदि जानकारी संबंधित थाना को उपलब्ध करवाना होगा, ताकि आवश्यकता अनुसार विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित किया जा सके.

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