ETV Bharat / state

Chaibasa Court Verdict In Murder Case: अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से कर दी थी पति की हत्या, चाईबासा कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चाईबासा कोर्ट ने एक महिला को अपने पति की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या का मामला छह वर्ष पुराना है. आरोपी ने लालच में अपने पति की ही हत्या कर दी थी.

http://10.10.50.75//jharkhand/17-March-2023/jh-wes-01-murdered-her-husband-for-the-purpose-of-getting-a-compassionate-job-sentenced-to-life-imprisonment-and-a-fine-of-10000-image-jh10021_17032023161110_1703f_1679049670_964.jpg
Chaibasa Court Verdict In Murder Case
author img

By

Published : Mar 17, 2023, 5:12 PM IST

चाईबासा: प्रधान न्यायाधीश चाईबासा की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है. दरअसल, अभियुक्त अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह ने अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से पति की हत्या कर दी थी.

ये भी पढे़ं-Justice Of Chaibasa Court: चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला, हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई थी प्राथमिकीः बता दें कि 26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

पति की हत्या कर शव को लटका दिया था पंखे सेः अनुकंपा पर नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने अपने पति को 25 जनवरी 2017 की शाम हत्या कर शव को सीलिंग पंखा के सहारे लटका दिया था.

पुलिस ने आरोपी को पूर्व में जेल भेज दिया थाः अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने इस कांड की प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.

दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसलाः जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

चाईबासा: प्रधान न्यायाधीश चाईबासा की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है. दरअसल, अभियुक्त अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह ने अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से पति की हत्या कर दी थी.

ये भी पढे़ं-Justice Of Chaibasa Court: चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला, हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई थी प्राथमिकीः बता दें कि 26 नवंबर 2017 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

पति की हत्या कर शव को लटका दिया था पंखे सेः अनुकंपा पर नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने अपने पति को 25 जनवरी 2017 की शाम हत्या कर शव को सीलिंग पंखा के सहारे लटका दिया था.

पुलिस ने आरोपी को पूर्व में जेल भेज दिया थाः अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने इस कांड की प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.

दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसलाः जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.