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12 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे किसान मानधन योजना का शुभारंभ, उपायुक्त ने बैठक कर दी जानकारी

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के शुभारंभ से पूर्व जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई. इस दौरान जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड समन्वयकों को योजना की जानकारी दी गई.

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक.
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Published : Sep 5, 2019, 3:17 AM IST

चाईबासा: आगामी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची शहर से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर जिले में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा.

दरअसल, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के शुभारंभ से पूर्व जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई. इस दौरान जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड समन्वयकों को योजना की जानकारी दी गई.

बैठक में दी गई जानकारी
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. इसके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है. पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 से 200 रुपए प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि उनके खाते में जमा की जाएगी. 60 वर्ष आयु पूरी होने के पश्चात किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. पंजीकृत किसानों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित को 1500 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी.

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक.

उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए उन्हें अलग से कोई भी रकम नहीं जमा करनी पड़ेगी, बल्कि सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि से प्रत्येक महीने राशि का हस्तांतरण किया जाएगा. इसके लिए किसानों को एक स्व घोषणापत्र जमा करना होगा. इस पेंशन योजना में निबंधन के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड के साथ प्रज्ञा केंद्र पर जाना होगा, जहां उन्हें मुफ्त में पंजीकृत करते हुए योजना से संबंधित कार्ड निर्गत कराया जाएगा.

चाईबासा: आगामी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची शहर से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर जिले में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा.

दरअसल, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के शुभारंभ से पूर्व जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई. इस दौरान जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड समन्वयकों को योजना की जानकारी दी गई.

बैठक में दी गई जानकारी
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. इसके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है. पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 से 200 रुपए प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि उनके खाते में जमा की जाएगी. 60 वर्ष आयु पूरी होने के पश्चात किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. पंजीकृत किसानों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित को 1500 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी.

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक.

उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए उन्हें अलग से कोई भी रकम नहीं जमा करनी पड़ेगी, बल्कि सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि से प्रत्येक महीने राशि का हस्तांतरण किया जाएगा. इसके लिए किसानों को एक स्व घोषणापत्र जमा करना होगा. इस पेंशन योजना में निबंधन के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड के साथ प्रज्ञा केंद्र पर जाना होगा, जहां उन्हें मुफ्त में पंजीकृत करते हुए योजना से संबंधित कार्ड निर्गत कराया जाएगा.

Intro:चाईबासा। आगामी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के रांची शहर से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया जाएगा।इस अवसर पर जिले में भी समारोह आयोजित की जाएगी।

Body:प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ से पूर्व जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस दौरान जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड समन्वयको को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कज जानकारी दी गई।

बैठक में उपायुक्त ने बताया कि सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है। पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक विभिन्न उम्र पडाव पर 55 से 200 रुपए प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करेंगे एवं केंद्र सरकार के द्वारा भी किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि उनके खाते पर जमा की जाएगी 60 वर्ष आयु पूरी होने के पश्चात किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन सुलभ होगा। पंजीकृत किसानों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित को 1500 रुपये मासिक पेंशन भी दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए उन्हें अलग से कोई भी रकम नहीं जमा करनी पड़ेगी,बल्कि सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि से प्रत्येक महीने राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, इसके लिए किसानों को एक स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। इस पेंशन योजना में निबंधन के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड के साथ प्रज्ञा केंद्र पर जाना होगा जहां उन्हें मुफ्त में पंजीकृत करते हुए योजना से संबंधित कार्ड निर्गत किया जाएगा।Conclusion:
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