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डॉ. ओपी आनंद ने दी कोर्ट में जमानत अर्जी, स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कहने पर विवादों में थे चिकित्सक - सरायकेला डॉक्टर ओपी आनंद

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अपशब्द करने वाले डॉक्टर ओपी आनंद सरायकेला जेल में बंद हैं. डॉक्टर के वकील ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है.

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डॉ. ओपी आनंद
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Published : Jun 11, 2021, 11:36 AM IST

सरायकेला: ट्रिपल वन सेवलाइफ अस्पताल के संचालक ओपी आनंद वर्तमान में सरायकेला जेल में है. उनके वकील जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल कराई है. जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल करने के बाद अदालत ने पुलिस को 17 जून तक केस डायरी भेजने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव पाठक ने इस संबंध में जानकारी दी है कि अदालत में केस डायरी आने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होगी.

ये भी पढ़ें- डॉ. ओपी आनंद को हथकड़ी लगाने पर IMA ने किया विरोध, कार्रवाई पर जताई आपत्ति

क्या है पूरा मामला
पिछले दिनों सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान अस्पताल के प्रबंधक डॉ. ओपी आनंद ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी सिविल सर्जन के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया था. जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इलाज में लापरवाही के आरोप में उनके खिलाफ एक मरीज ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

ये भी पढ़ें- जेल में बंद डॉ ओपी आनंद की बिगड़ी तबीयत, एमजीएम अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से किया इनकार!

प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति

साकची आईएमए भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई ने निदेशक डॉ. ओपी आनंद के मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. उमेश खां ने बताया कि 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. ओपी आनंद ने किसी मंत्री को अपशब्द कहने का उन्होंने विरोध किया है. लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है वो सरासर गलत है.

सरायकेला: ट्रिपल वन सेवलाइफ अस्पताल के संचालक ओपी आनंद वर्तमान में सरायकेला जेल में है. उनके वकील जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल कराई है. जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल करने के बाद अदालत ने पुलिस को 17 जून तक केस डायरी भेजने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव पाठक ने इस संबंध में जानकारी दी है कि अदालत में केस डायरी आने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होगी.

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क्या है पूरा मामला
पिछले दिनों सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर 2 स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान अस्पताल के प्रबंधक डॉ. ओपी आनंद ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी सिविल सर्जन के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया था. जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इलाज में लापरवाही के आरोप में उनके खिलाफ एक मरीज ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति

साकची आईएमए भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई ने निदेशक डॉ. ओपी आनंद के मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. उमेश खां ने बताया कि 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. ओपी आनंद ने किसी मंत्री को अपशब्द कहने का उन्होंने विरोध किया है. लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है वो सरासर गलत है.

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