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Seraikela News: सभी कारखानों को जमा करना होगा ऑनलाइन रिटर्न, नहीं करने पर होगी कार्रवाई - सरायकेला न्यूज

सरायकेला के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित सभी कारखानों को जून महीना खत्म होने से पहले रिटर्न भरना जरूरी है. रिटर्न नहीं भरने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

All factories will have to submit online returns in Seraikela
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Published : Jun 16, 2023, 8:28 AM IST

सरायकेलाः जिले के सभी कारखानों को जून माह के अंत तक ऑनलाइन रिटर्न भरना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने वाले कारखानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा द्वारा दी गई है.

उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 110 एवं झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के प्रावधान 100 के अनुसार प्रत्येक कारखानों को ऑनलाइन रिटर्न समर्पित करना है. इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारियों को 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने वाले कारखानों के विरुद्ध कारखाना अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक सरायकेला और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 50% कारखानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न समर्पित किया गया है.

मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं की देनी है जानकारीः उप मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन रिटर्न के माध्यम से कारखानों में कार्यरत मजदूरों से जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना है. जिसमें मजदूरों के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन एवं कल्याण से संबंधित जानकारियों को दिया जाना है.

दो कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्जः हाल के दिनों में औद्योगिक क्षेत्र स्थित सरलाल इंजीनियरिंग और गम्हरिया बीके स्टील में मजदूर मौत मामले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर उप मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा दोनों कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने बताया कि अन्य कई कंपनियों के विरुद्ध भी केस दायर किए जाने की तैयारी की जा रही है.

सरायकेलाः जिले के सभी कारखानों को जून माह के अंत तक ऑनलाइन रिटर्न भरना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने वाले कारखानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा द्वारा दी गई है.

उप मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 110 एवं झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के प्रावधान 100 के अनुसार प्रत्येक कारखानों को ऑनलाइन रिटर्न समर्पित करना है. इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारियों को 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने वाले कारखानों के विरुद्ध कारखाना अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक सरायकेला और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित 50% कारखानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न समर्पित किया गया है.

मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं की देनी है जानकारीः उप मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन रिटर्न के माध्यम से कारखानों में कार्यरत मजदूरों से जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना है. जिसमें मजदूरों के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन एवं कल्याण से संबंधित जानकारियों को दिया जाना है.

दो कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्जः हाल के दिनों में औद्योगिक क्षेत्र स्थित सरलाल इंजीनियरिंग और गम्हरिया बीके स्टील में मजदूर मौत मामले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर उप मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा दोनों कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. उन्होंने बताया कि अन्य कई कंपनियों के विरुद्ध भी केस दायर किए जाने की तैयारी की जा रही है.

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