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साहिबगंजः कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट, उपायुक्त ने जारी की गाइडलाइन - डीसी ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए दिशानिर्देश

साहिबगंज में कोरोना महामारी को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी की है. उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन को जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा.

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कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर साहिबगंज उपायुक्त ने जारी किया गाइडलाइन
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Published : Apr 19, 2021, 10:08 PM IST

साहिबगंजः जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है. इसी क्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राम निवास यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. लोगों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा.

क्या कहते हैं डीसी

यह भी पढ़ेंःसाहिबगंज: RTPCR टेस्ट के लिए वायरोलॉजी लैब का होगा शुभारंभ, हर दिन 200 सैंपल की होगी जांच

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन का जिले में भी पालन कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार अगले आदेश तक सभी इंडोर और आउटडोर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति रहेगी.

कोरोना रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देश

  • सभी धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगी और एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे. सभी स्कूल, कॉलेज,आईटीआई, स्कील डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोगों को आने की अनुमति
  • नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह की परीक्षाएं की गईं स्थगित
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के साथ साथ मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी
  • सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक स्थलों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी और दो गज की दूरी के आदेश का हर वक्त पालन करना होगा
  • शादी को छोड़ कर बैंक्वेट हॉल की अनुमति अन्य कार्यक्रमों के लिए नहीं दी जाएगी.
  • सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और क्लब रात्रि 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे
  • सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो यात्रियों के लिए मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा

जिला कोविड-19 नियंत्रण कक्ष
हेल्पलाइन नम्बर- 6287590758, 900693963, 06436356485, 06436222100

साहिबगंजः जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है. इसी क्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राम निवास यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. लोगों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा.

क्या कहते हैं डीसी

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उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन का जिले में भी पालन कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार अगले आदेश तक सभी इंडोर और आउटडोर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति रहेगी.

कोरोना रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देश

  • सभी धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगी और एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे. सभी स्कूल, कॉलेज,आईटीआई, स्कील डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास और प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोगों को आने की अनुमति
  • नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह की परीक्षाएं की गईं स्थगित
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के साथ साथ मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी
  • सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक स्थलों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी और दो गज की दूरी के आदेश का हर वक्त पालन करना होगा
  • शादी को छोड़ कर बैंक्वेट हॉल की अनुमति अन्य कार्यक्रमों के लिए नहीं दी जाएगी.
  • सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और क्लब रात्रि 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे
  • सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो यात्रियों के लिए मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा

जिला कोविड-19 नियंत्रण कक्ष
हेल्पलाइन नम्बर- 6287590758, 900693963, 06436356485, 06436222100

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