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Rupa Tirkey Case: रूपा तिर्की मौत मामले में ASI शिव कुमार कनौजिया सेवा से बर्खास्त! आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप - रूपा तिर्की

पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की की मौत मामले (Rupa Tirkey Case) में पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को दोषी पाया गया है. जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया है.

Rupa Tirkey death case
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Published : Nov 26, 2021, 9:07 AM IST

Updated : Nov 26, 2021, 10:45 AM IST

चाईबासा: पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की मौत मामले में (Rupa Tirkey Case) डीआईजी कोल्हान रेंज ने निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया है.

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की उसके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उसका शव आवास के एक कमरे में फंदे से लटकता मिला था. शिव कनौजिया (ASI Shiv Kumar Kanojia) पर रूपा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है. रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की मौत के कारणों की जांच सीबीआई कर रही है. रूपा की मौत के वक्त शिव कनौजिया चाईबासा में पदस्थापित थे. रूपा की मौत के बाद शिव को उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने उसे निलंबित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: Rupa Tirkey Case: जेल बंद बॉयफ्रेंड से सीबीआई ने की पूछताछ, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

निलंबन के उपरांत शिव पर चाईबासा जिला में विभागीय कार्रवाई चलाई गई. इस दौरान सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया. जांच में पाया गया कि रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) के कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में शिव कनौजिया दोषी है. उसके रवैये को पुलिस की छवि धूमिल करने वाला, घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध तथा चरित्रहीनता का परिचायक मानते हुए पुलिस अधीक्षक, चाईबासा ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा डीआईजी कोल्हान से की. इस अनुशंसा के आलोक में डीआईजी कोल्हान ने भी शिव कनौजिया पर लगाये गये आरोपों की जांच की. सभी आरोपों के सत्य पाए जाने पर डीआईजी ने निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया (ASI Shiv Kumar Kanojia) को दोषी पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त (Terminated From Service) करने का आदेश पारित किया है.

चाईबासा: पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की मौत मामले में (Rupa Tirkey Case) डीआईजी कोल्हान रेंज ने निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया को दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया है.

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की उसके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उसका शव आवास के एक कमरे में फंदे से लटकता मिला था. शिव कनौजिया (ASI Shiv Kumar Kanojia) पर रूपा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है. रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) की मौत के कारणों की जांच सीबीआई कर रही है. रूपा की मौत के वक्त शिव कनौजिया चाईबासा में पदस्थापित थे. रूपा की मौत के बाद शिव को उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चाईबासा ने उसे निलंबित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: Rupa Tirkey Case: जेल बंद बॉयफ्रेंड से सीबीआई ने की पूछताछ, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

निलंबन के उपरांत शिव पर चाईबासा जिला में विभागीय कार्रवाई चलाई गई. इस दौरान सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया गया. जांच में पाया गया कि रूपा तिर्की (Rupa Tirkey) के कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में शिव कनौजिया दोषी है. उसके रवैये को पुलिस की छवि धूमिल करने वाला, घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध तथा चरित्रहीनता का परिचायक मानते हुए पुलिस अधीक्षक, चाईबासा ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा डीआईजी कोल्हान से की. इस अनुशंसा के आलोक में डीआईजी कोल्हान ने भी शिव कनौजिया पर लगाये गये आरोपों की जांच की. सभी आरोपों के सत्य पाए जाने पर डीआईजी ने निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया (ASI Shiv Kumar Kanojia) को दोषी पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त (Terminated From Service) करने का आदेश पारित किया है.

Last Updated : Nov 26, 2021, 10:45 AM IST
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