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Sahibganj News: मुन्ना हत्याकांड में 5 दोषियों को मिली सजा, आजीवन कारावास और दो-दो लाख का जुर्माना - Munna Mandal murder case

साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में हुए मुन्ना हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

Munna Mandal murder case
मुन्ना मंडल हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास
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Published : Jun 15, 2023, 8:08 AM IST

साहिबगंज: राजमहल थाना क्षेत्र के मुन्ना मंडल हत्याकांड में पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. व्यवहार न्यायालय राजमहल के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की अदालत ने बीते 02 जून 2014 को हुए मुन्ना मंडल हत्याकांड में एसटी केस नं 204/14 में राजमहल थाना अंतर्गत कसवा निवासी प्रभाकर मंडल, दिवाकर मंडल, विष्णु देव मंडल, दिनेश मंडल व सूरज मंडल को आजीवन कारावास एवं दो-दो लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषियों को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. धारा 506 में सात वर्ष की सजा, 120 बी में आजीवन कारावास एवं एक लाख के आर्थिक दंड की सजा दी गई. आर्थिक दंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. भादवि की धारा 341/34 में एक महीना की सजा एवं 500 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

प्रभाकर मंडल के अन्य मामले में कोलकाता जेल में बंद रहने कारण उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई. चार अभियुक्त राजमहल जेल में बंद हैं. चारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सजा सुनाई गई. राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा के अजय मंडल ने राजमहल थाना कांड संख्या 147/ 14 के तहत मुन्ना मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए उक्त अभियुक्तों पर प्राथमिकी की थी. इस वाद को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाह पेश किए थे.

साहिबगंज: राजमहल थाना क्षेत्र के मुन्ना मंडल हत्याकांड में पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. व्यवहार न्यायालय राजमहल के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की अदालत ने बीते 02 जून 2014 को हुए मुन्ना मंडल हत्याकांड में एसटी केस नं 204/14 में राजमहल थाना अंतर्गत कसवा निवासी प्रभाकर मंडल, दिवाकर मंडल, विष्णु देव मंडल, दिनेश मंडल व सूरज मंडल को आजीवन कारावास एवं दो-दो लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषियों को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. धारा 506 में सात वर्ष की सजा, 120 बी में आजीवन कारावास एवं एक लाख के आर्थिक दंड की सजा दी गई. आर्थिक दंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. भादवि की धारा 341/34 में एक महीना की सजा एवं 500 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

प्रभाकर मंडल के अन्य मामले में कोलकाता जेल में बंद रहने कारण उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई. चार अभियुक्त राजमहल जेल में बंद हैं. चारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सजा सुनाई गई. राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा के अजय मंडल ने राजमहल थाना कांड संख्या 147/ 14 के तहत मुन्ना मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए उक्त अभियुक्तों पर प्राथमिकी की थी. इस वाद को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाह पेश किए थे.

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