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साहिबगंज: खनन विभाग ने दी 136 क्रशर पटाधारियों को संचालन की अनुमति, दिए आवश्यक निर्देश - Sahibganj news

साहिबगंज में 136 क्रेशर पटाधारियों को क्रेशर का संचालन करने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान क्रशर पटाधारियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. जिसके लिए खन विभाग ने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं.

क्रशर प्लांट
क्रशर प्लांट
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Published : May 28, 2020, 10:20 AM IST

साहिबगंज: जिले में लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जिसको मद्देनजर रखते हुए खनन विभाग ने जनजीवन को सामान्य करने के लिए 136 क्रशर पटाधारियों को सशर्त संचालन करने की अनुमति दे दी है.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें - 438 हुई राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या, मात्र एक साहिबगंज जिला है कोरोना मुक्त

ये हैं निर्देश

इस निर्देश के अनुसार जो भी मजदूर काम करेंगे, उनके चेहरे पर पर मास्क होना चाहिए. आने और जाने वक्त हाथों को सेनेटाइज करना जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरुरी है. साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इन सभी प्लांटों में कम से कम मजदूर से काम कराया जाए, जब तक कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जाता है.

साहिबगंज: जिले में लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जिसको मद्देनजर रखते हुए खनन विभाग ने जनजीवन को सामान्य करने के लिए 136 क्रशर पटाधारियों को सशर्त संचालन करने की अनुमति दे दी है.

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इस निर्देश के अनुसार जो भी मजदूर काम करेंगे, उनके चेहरे पर पर मास्क होना चाहिए. आने और जाने वक्त हाथों को सेनेटाइज करना जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरुरी है. साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इन सभी प्लांटों में कम से कम मजदूर से काम कराया जाए, जब तक कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जाता है.

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